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नई दिल्ली : दूरसंचार कंपनी वोडाफोन इंडिया ने दिल्ली उच्च न्यायालय में कहा कि वह रिलायंस जियो द्वारा उपलब्ध कराई जा रही नि:शुल्क वॉयस सेवाओं से खिन्न है क्योंकि यह ट्राई के शुल्क दर आदेशों का उल्लंघन है।
वोडाफोन ने रिलायंस जियो द्वारा अपने ग्राहकों को सारी सेवाएं नि:शुल्क देने का विरोध करते हुए इसे नियम विरूद्ध बताया है। कंपनी का कहना है कि नि:शुल्क वॉयस कॉल उपलब्ध करवाकर व इसे 90 दिन की अवधि के बाद भी प्रोमोशनल पेशकश के रूप में जारी रख रिलायंस जियो आईयूसी नियमों व ट्राई के शुल्क दर आदेशों का उल्लंघन कर रही है।
कंपनी ने न्यायाधीश संजीव सचदेवा की अदालत में कहा कि वह इस कथित उल्लंघन को जारी रखने की अनुमति देने के ट्राई के रख से भी व्यथित है। वहीं रिलायंस जियो ने वोडाफोन की याचिका की वरीयता का विरोध करते हुए कहा कि ट्राई ने रिलायंस जियो को क्लीन चिट दी और अगर वोडाफोन को इससे दिक्कत है तो उसे टीडीसैट में जाना चाहिए। अन्य दूरसंचार कंपनी भारती व एयरटेल ऐसा पहले ही कर चुकी है। इस मामले में आगे सुनवाई 27 फरवरी को होगी।