'जॉली एलएलबी 2' विवाद: मानहानि मामले में अक्षय कुमार को कोर्ट में निजी पेशी से छूट
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'जॉली एलएलबी 2' विवाद: मानहानि मामले में अक्षय कुमार को कोर्ट में निजी पेशी से छूट

दिल्ली उच्च न्यायालय ने फिल्म ‘जॉली एलएलबी 2’ फिल्म में एक संवाद को लेकर आपत्ति जताने वाली बाटा फुटवियर कंपनी द्वारा दायर मानहानि के मामले में अभिनेता अक्षय कुमार को निचली अदालत के समक्ष निजी पेशी से बुधवार (26 अप्रैल) को छूट दे दी.

‘जॉली एलएलबी 2’ फिल्म के एक दृश्य में अक्षय कुमार वकील के किरदार में.

नयी दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने फिल्म ‘जॉली एलएलबी 2’ फिल्म में एक संवाद को लेकर आपत्ति जताने वाली बाटा फुटवियर कंपनी द्वारा दायर मानहानि के मामले में अभिनेता अक्षय कुमार को निचली अदालत के समक्ष निजी पेशी से बुधवार (26 अप्रैल) को छूट दे दी.

न्यायमूर्ति मुक्ता गुप्ता ने कहा, ‘सुनवाई की आगामी तिथि तक याचिकाकर्ता को निचली अदालत में निजी पेशी से छूट दी जाती है.’ इसके बाद अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 23 मई की तिथि तय की है.

न्यायाधीश ने कहा कि अभिनेता का प्रतिनिधित्व उनका वकील कर सकता है.

निचली अदालत ने अक्षय के खिलाफ आठ फरवरी को समन जारी किए थे जिनके खिलाफ अभिनेता ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था और उनके एवं अन्नू कपूर, निर्देशक सुभाष कपूर और फिल्म निर्माता फॉक्स स्टार स्टूडियो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड समेत अन्य के खिलाफ दर्ज शिकायत खारिज किए जाने की मांग की थी.

बाटा इंडिया लिमिटेड ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया था कि फिल्म के ट्रेलर में एक ब्रांड के रूप में बाटा के खिलाफ अपमानजनक और आपत्तिजनक टिप्पणियां की गई थीं.

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