नन बलात्कार मामला: अग्रिम जमानत के लिए केरल हाईकोर्ट पहुंचे बिशप मुलक्कल
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नन बलात्कार मामला: अग्रिम जमानत के लिए केरल हाईकोर्ट पहुंचे बिशप मुलक्कल

 54 वर्षीय बिशप फ्रेंको मुलक्कल ने मंगलवार को केरल उच्च न्यायालय में अग्रिम जमानत याचिका दायर की और दावा किया कि उनके खिलाफ आरोप एक गढ़ी हुई कहानी है जिसका उद्देश्य बदला लेना है.

.निर्दोष होने का दावा करते हुए बिशप ने यह भी कहा कि कि नन की शिकायत कुछ और नहीं बल्कि काल्पनिक कहानी है.

कोच्चि: नन से बलात्कार के आरोपी जालंधर के 54 वर्षीय बिशप फ्रेंको मुलक्कल ने मंगलवार को केरल उच्च न्यायालय में अग्रिम जमानत याचिका दायर की और दावा किया कि उनके खिलाफ आरोप एक गढ़ी हुई कहानी है जिसका उद्देश्य बदला लेना है.

इस मामले में बुधवार को केरल पुलिस के विशेष जांच दल के समक्ष पेश होने से एक दिन पहले इस गैर जमानती अपराध में गिरफ्तारी की आशंका से बिशप ने अग्रिम जमानत याचिका दायर की है. बिशप ने दावा किया है कि आरोप लगाने वाली नन के खिलाफ उन्हें कई शिकायतें मिली थीं जिन पर उन्होंने कार्रवाई की थी.

इसी का बदला लेने के लिए उनके खिलाफ आरोप लगाए गए और इसके लिए उक्त कहानी गढ़ी गई. आरोप लगाने वाली नन जालंधर डायोसिस के तहत आने वाले धर्म संघ में सेवारत हैं.निर्दोष होने का दावा करते हुए बिशप ने यह भी कहा कि कि नन की शिकायत कुछ और नहीं बल्कि काल्पनिक कहानी है.

नन ने आरोप लगाया है कि वरिष्ठ कैथोलिक बिशप ने वर्ष 2014 से 2016 के बीच उनका कई बार यौन उत्पीड़न किया. इस पर कुछ देर पहले केरल हाइकोर्ट ने सुनावई की तारीख बढ़ा दी है और अब अग्रिम जमानत मामले में 25 सितंबर को सुनवाई की जाएगी. बिशप फ्रैंको मुलक्कल ने वेटिकन से अपने पद की जिम्मेदारियों से मुक्त होने की अनुमति मांगी थी. उन्होंने पोप फ्रांसिस को पत्र लिखकर कुछ वक्त के लिए पद छोड़ने की इजाजत मांगी. इसके पीछे उन्होंने केस का हवाला दिया था.

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