BJP सांसद रामशंकर कठेरिया को 2 साल की सजा, 2012 के मामले में दोषी करार; जा सकती है सांसदी
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BJP सांसद रामशंकर कठेरिया को 2 साल की सजा, 2012 के मामले में दोषी करार; जा सकती है सांसदी

BJP MP Ram Shankar Katheria: बीजेपी सांसद राम शंकर कठेरिया को एमपी-एमएलए कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई है. साल 2012 में एक कंपनी के दफ्तर में तोड़फोड़ के केस में राम शंकर को यह सजा सुनाई गई है, जिसके बाद उनकी सांसदी जा सकती है.

फाइल फोटो

Uttar Pradesh Politics: उत्तर प्रदेश के इटावा से बीजेपी के सांसद राम शंकर कठेरिया की सांसदी किसी भी वक्त जा सकती है. खबर है कि एमपी-एमएलए कोर्ट ने राम शंकर को 2 साल की सजा सुनाई है. साल 2012 के एक मामले में कठेरिया को दोषी करार दिया गया है. मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो राम शंकर कठेरिया पर साल 2012 में टोरेंट पॉवर कंपनी के दफ्तर में तोड़फोड़ करने का आरोप था. सांसद कठेरिया को धारा 147 और 323 के तहत 2 साल की सजा सुनाई गई है.

टोरेंट पॉवर कंपनी के दफ्तर में तोड़फोड़

सांसद राम शंकर कठेरिया ने साल 2011-12 में टोरेंट पॉवर कंपनी के दफ्तर में तोड़फोड़ की थी. इसी केस का फैसला आज (शनिवार) के दिन आया जिसमें कठेरिया को 2 साल की सजा सुनाई गई है. मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो जिस रोज सांसद ने तोड़फोड़ को अंजाम दिया था उस रोज भावेश रसिक लाल शाह बिजली चोरी के मामलों का निपटारा कर रहे थे. इस दौरान सांसद अपने 10 से 15 समर्थकों के संग  दफ्तर में दाखिल हुए और तोड़फोड़ शुरू कर दी. धारा 147 के तहत सांसद राम शंकर को 2 साल की सजा सुनाई गई. इसके साथ ही धारा 323 में एक साल की सजा दी गई.

राहुल गांधी को भी मिली थी दो साल की सजा

आपको बता दें कि अगर किसी सांसद को दो साल की सजा सुनाई जाती है तो उसकी संसद की सदस्यता लोकसभा अध्यक्ष के आदेश के बाद खत्म हो जाती है. हाल ही में 'मोदी सरनेम' मामले में कांग्रेस के दिग्गज नेता राहुल गांधी को दो साल की सजा सुनाई गई थी. इसके बाद उनकी सांसदी खत्म कर दी गई. इस मामले में राहुल गांधी को गुजरात हाईकोर्ट से भी खाली हाथ वापस लौटना पड़ा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने राहुल की सजा पर रोक लगा दी. इसके बाद राहुल गांधी के संसद में पहुंचने के रास्ते साफ हो गए हैं. गौरतलब है कि राहुल गांधी ने अपने एक भाषण में 'मोदी सरनेम' को लेकर टिप्पणी की थी.

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