कलकत्ता हाईकोर्ट ने शनिवार को कोलकाता के ब्रिज परेड ग्राउंड में आरएसएस के सुप्रीमो मोहन भागवत की उपस्थिति में संगठन की रैली आयोजित करने की अनुमति दी। कोलकाता पुलिस ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के प्रमुख मोहन भागवत की 14 जनवरी को शहर में प्रस्तावित रैली के लिए अनुमति नहीं दी थी। संघ ने इसके विरोध में अदालत में अर्जी दी थी।
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कोलकाता: कलकत्ता हाईकोर्ट ने शनिवार को कोलकाता के ब्रिज परेड ग्राउंड में आरएसएस के सुप्रीमो मोहन भागवत की उपस्थिति में संगठन की रैली आयोजित करने की अनुमति दी। कोलकाता पुलिस ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के प्रमुख मोहन भागवत की 14 जनवरी को शहर में प्रस्तावित रैली के लिए अनुमति नहीं दी थी। संघ ने इसके विरोध में अदालत में अर्जी दी थी।
कलकत्ता हाईकोर्ट ने बुधवार को कोलकाता पुलिस आयुक्त को निर्देश दिया था कि मोहन भागवत की रैली को अनुमति देने के लिहाज से संघ की अर्जी पर 24 घंटे के भीतर विचार किया जाए। संघ की प्रदेश इकाई के प्रवक्ता जिश्नू बसु ने संवाददाताओं से कहा था कि वे अदालत में जाएंगे और उन्हें उम्मीद है कि अदालत उन्हें रैली के आयोजन की इजाजत देगी। आरएसएस के सर संघचालक मोहन भागवत संगठन की पश्चिम बंगाल इकाई के 14 जनवरी से आयोजित दो दिवसीय शिविर के दौरान एक रैली को संबोधित करेंगे।