सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले निर्भया की मां ने कहा- बेटी को आज इंसाफ मिलने की उम्मीद
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सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले निर्भया की मां ने कहा- बेटी को आज इंसाफ मिलने की उम्मीद

निर्भया केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले पीड़िता की मां आशा देवी ने शुक्रवार को ज़ी न्यूज से खास बातचीत में कहा कि आज उनकी बेटी को इंसाफ मिलने की उम्मीद है. आशा देवी ने कहा, 'मुझे बेटी के लिए सिर्फ न्याय चाहिए. बेटी के गुनहगारों को सबक मिलना चाहिए'. उन्होंने कहा कि कोर्ट के आज के फैसले से समाज के लिए संदेश जाना चाहिए.  

दिल्ली हाई कोर्ट ने 4 दोषियों को सुनायी है मौत की सजा.

नई दिल्ली : निर्भया केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले पीड़िता की मां आशा देवी ने शुक्रवार को ज़ी न्यूज से खास बातचीत में कहा कि आज उनकी बेटी को इंसाफ मिलने की उम्मीद है. आशा देवी ने कहा, 'मुझे बेटी के लिए सिर्फ न्याय चाहिए. बेटी के गुनहगारों को सबक मिलना चाहिए'. उन्होंने कहा कि कोर्ट के आज के फैसले से समाज के लिए संदेश जाना चाहिए.  

निर्भया के पिता बद्रीनाथ ने कहा कि महिलाएं अपराध के खिलाफ आवाज उठाएं और कोई भी महिला अत्याचार बर्दाश्त न करे. 

दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले पर सुनवाई करेगा SC

गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट निर्भया केस में आज अपना फैसला सुनाने वाला है. कोर्ट ने चार दोषियों मुकेश, पवन, विनय शर्मा और अक्षय कुमार सिंह पर अपना फैसला सुनाएगा. दिल्ली उच्च न्यायालय ने इन चारों दोषियों को मौत की सजा दे चुका है.

16 दिसंबर 2012 को हुआ था गैंगरेप

शीर्ष अदालत ने चारों दोषियों- मुकेश, पवन, विनय शर्मा और अक्षय कुमार सिंह की अपीलों पर 27 मार्च को अपना फैसला सुरक्षित रखा था. चारों ने 13 मार्च, 2014 को उच्च न्यायालय द्वारा दोषी ठहराये जाने और सुनाई गयी मौत की सजा के खिलाफ अपील की थी. साल 2012 में 16 दिसंबर की रात को 23 वर्षीय पैरामेडिकल छात्रा के साथ दक्षिण दिल्ली में एक चलती बस में जघन्य तरीके से सामूहिक दुष्कर्म किया गया था और उसे उसके एक दोस्त के साथ बस से बाहर फेंक दिया गया था. उसी साल 29 दिसंबर को सिंगापुर के एक अस्पताल में लड़की की मौत हो गयी थी.

और पढ़ें : निर्भया कांड, चार दोषियों की अपील पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनाएगा फ़ैसला

दोषी करार दिये जाने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका से निपटने के अलावा उच्चतम न्यायालय दोषियों को दी जाने वाली सजा की मात्रा के मुद्दे पर भी विचार-विमर्श कर रहा है. दिल्ली पुलिस ने दोषियों के लिए मौत की सजा की मांग की थी, वहीं बचाव पक्ष के वकील ने कहा था कि गरीब पारिवारिक पृष्ठभूमि के होने और युवा होने की वजह से नरमी बरती जानी चाहिए.

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