सीडब्ल्यूजी : सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट कोर्ट ने स्वीकार किया
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सीडब्ल्यूजी : सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट कोर्ट ने स्वीकार किया

एक विशेष अदालत ने सीपीडब्ल्यूडी और डीडीए के कई अधिकारियों के खिलाफ राष्ट्रमंडल खेलों से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया है। इन अधिकारियों पर एक कार्यक्रम के लिए कृत्रिम टर्फ बिछाने की लागत कथित तौर पर बढ़ाने का आरोप है।

सीडब्ल्यूजी : सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट कोर्ट ने स्वीकार किया

नई दिल्ली : एक विशेष अदालत ने सीपीडब्ल्यूडी और डीडीए के कई अधिकारियों के खिलाफ राष्ट्रमंडल खेलों से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया है। इन अधिकारियों पर एक कार्यक्रम के लिए कृत्रिम टर्फ बिछाने की लागत कथित तौर पर बढ़ाने का आरोप है।

अदालत ने कहा कि उसने पाया है कि जांच अंजाम तक पहुंच गई है और इसमें किसी भी आरोपी के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, जिन्हें सीबीआई ने प्राथमिकी में नामजद किया था। विशेष सीबीआई न्यायाधीश अजय कुमार जैन ने कहा, ‘क्लोजर रिपोर्ट, गवाहों के बयान और दस्तावेजों को देखा। सबपर विचार करने के बाद मैंने पाया कि जांच तार्किक अंजाम तक पहुंच गई है और आरोपियों के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं पाया गया है। इसलिए क्लोजर रिपोर्ट को स्वीकार किया जाता है। आईओ को निर्देश दिया जाता है कि दस्तावेज उन अधिकारियों को लौटा दिए जाएं जहां से उन्हें जब्त किया गया था।’ 

सीबीआई ने आरोपों के बारे में एक मामला दर्ज किया था कि केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी) और दिल्ली विकास प्राधिकरण के अधिकारियों ने मेसर्स जुबली स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी लिमिटेड के साथ आपराधिक साजिश रची। ये लोक सेवक थे और राष्ट्रमंडल खेल परियोजना 2010 से जुड़े थे। उसने आरोप लगाया था कि उन्होंने खेलों के दौरान लॉन बाउल कार्यक्रम के लिए कृत्रिम टर्फ बिछाने के लिए निर्जी फर्म को ठेका देने में अपने आधिकारिक पद का दुरपयोग करके आपराधिक कदाचार किया।

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