कोर्ट ने हिज्बुल प्रमुख के बेटे को 10 सितंबर तक एनआईए की हिरासत में भेजा
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कोर्ट ने हिज्बुल प्रमुख के बेटे को 10 सितंबर तक एनआईए की हिरासत में भेजा

आरोप है कि बेटे ने अपने पिता सलाहुद्दीन से कथित रूप से धन प्राप्त किया था.

फाइल फोटो

नई दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को हिज्बुल मुजाहिदीन प्रमुख सैयद सलाहुद्दीन के दूसरे बेटे को 10 सितंबर तक राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की हिरासत में भेज दिया. जिला न्यायाधीश पूनम एम बाम्बा ने 10 सितंबर तक सैयद अहमद शकील (48) की हिरासत का एनआईए का अनुरोध स्वीकार कर लिया. वांछित आतंकवादी सलाहुद्दीन के दूसरे बेटे को एनआईए ने गुरुवार को 2011 के आतंक वित्त पोषण मामले में गिरफ्तार किया था. आरोप है कि बेटे ने अपने पिता सलाहुद्दीन से कथित रूप से धन प्राप्त किया था.

एनआईए अधिकारियों ने कश्मीर से किया शकील को गिरफ्तार
दिल्ली की एक अदालत से प्राप्त गैरजमानती वारंट के साथ एनआईए अधिकारियों ने राज्य पुलिस और सीआरपीएफ के जवानों के साथ मिलकर गुरुवार को श्रीनगर के रामबाग इलाके से 48 साल के सैयद अहमद शकील को उस समय गिरफ्तार किया था, जब वह ‘शेर-ए-कश्मीर चिकित्सा विज्ञान संस्थान’ जा रहा था. शकील वहां वरिष्ठ प्रयोगशाला सहायक के रूप में काम करता हैं. इसके बाद उन्हें राष्ट्रीय राजधानी लाकर गुरुवार शाम एक ड्यूटी मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया, जिसने उसे इस निर्देश के साथ एक दिन की हिरासत में भेजा था कि शुक्रवार को संबंधित न्यायाधीश के सामने उन्हें पेश किया जाए.

आतंकी सलाहुद्दीन का दूसरा बेटा है शकील
शकील सलाहुद्दीन का दूसरा बेटा है, जिसे इस मामले में एनआईए द्वारा गिरफ्तार किया गया है. इससे पहले इसी साल, उनके एक अन्य बेटे शाहिद को भी इसी मामले में गिरफ्तार किया गया था. शाहिद जम्मू कश्मीर सरकार के कृषि विभाग में कार्यरत था. जांच एजेंसी ने दावा किया था कि जांच के दौरान, सऊदी अरब में सक्रिय उसके कार्यकर्ताओं के जरिए आतंकवादी संगठन से कोष प्राप्त करने में शकील की भूमिका सामने आई थी.

(इनपुट भाषा से)

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