रॉबर्ट वाड्रा और हुड्डा के खिलाफ मामले की कड़ाई से जांच होगी: मनोहर लाल खट्टर
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रॉबर्ट वाड्रा और हुड्डा के खिलाफ मामले की कड़ाई से जांच होगी: मनोहर लाल खट्टर

मुख्यमंत्री ने इस मामले में बदले की भावना से कार्रवाई करने से इनकार किया और कहा कि भाजपा सरकार जिस दिन से सत्ता में आई है तब से वह भ्रष्टाचार को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है. 

शनिवार को दर्ज प्राथमिकी की पूरी तरह से जांच की जाएगी:  मनोहर लाल खट्टर

चंडीगढ़: हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने रविवार को कहा कि भूमि सौदे में कथित अनियमितता मामले में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा के खिलाफ दर्ज मामले की कड़ाई से जांच की जाएगी. मुख्यमंत्री ने इस मामले में बदले की भावना से कार्रवाई करने से इनकार किया और कहा कि भाजपा सरकार जिस दिन से सत्ता में आई है तब से वह भ्रष्टाचार को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है. उन्होंने गुड़गांव में संवाददाताओं से कहा, ‘‘शनिवार को दर्ज प्राथमिकी (वाड्रा और हुड्डा) की पूरी तरह से जांच की जाएगी. ’’

उन्होंने गुरूग्राम शहर बस सेवा के शुभारंभ कार्यक्रम से इतर यह बात कही. मानेसर के पुलिस उपायुक्त राजेश कुमार ने बताया था कि हुड्डा, वाड्रा और दो कंपनियों - डीएलएफ तथा ओंकारेश्चर प्रॉपर्टीज के खिलाफ गुड़गांव के खेडकी दौला पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया है. नूंह निवासी सुरिंदर शर्मा की ओर से शिकायत मिलने के बाद मामला दर्ज किया गया.

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प्राथमिकी में कहा गया था कि वाड्रा की स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड ने गुड़गांव के सेक्टर 83 में 3.5 एकड़ जमीन ओंकरेश्वर प्रॉपर्टीज से वर्ष 2008 में 7.50 करोड़ रुपए में खरीदी थी.  हुड्डा उस वक्त मुख्यमंत्री थे.  बाद में स्काईलाइट कंपनी ने हुड्डा के प्रभाव से जमीन का कमर्शियल लाइसेंस ले लिया और इस जमीन को रियेल्टी क्षेत्र की प्रमुख कंपनी डीएलएफ को 58 करोड़ रू में बेच दिया. 

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यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा समेत तीन लोगों के खिलाफ गुरुग्राम पुलिस ने केस दर्ज किया है. हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंदर सिंह हुड्डा का नाम भी इस एफआईआर में शामिल है. 
एफआईआर में डीएलएफ कंपनी गुरुग्राम और ओंकारेश्वर प्रॉपर्टीज का नाम भी शामिल है. एफआईआर खेड़कीदौला पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई है. एफआईआर भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 120B, 467, 468 और 471 के तहत दर्ज की गई है.  

मामला 2008 के जमीन सौदे से जुड़ा है. एफआईआर में कहा गया है कि स्काई लाइट हॉस्पिटलिटी ने गुड़गांव के सेक्टर 83, शिकोहपुर, सिकंदरपुर, खेड़कीदौला और सीही की जमीन का 7.5 करोड़ में खरीदी और बाद में उसे 55 करोड़ में बेच दिया. मानेसर के पुलिस उपायुक्त राजेश कुमार ने बताया कि हूड्डा, वाड्रा और स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी प्राईवेट लिमिटेड और डीएलएफ और अन्य के खिलाफ गुड़गांव के खेडकी दौला पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया है. कुमार ने बताया, ‘‘नूंह निवासी सुरिंदर शर्मा की ओर से आज हमें शिकायत मिली, जिसमें उन्होंने जमीन सौदे में अनियमितताओं का आरोप लगाया था. 

इनपुट भाषा से भी 

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