चबाने वाले तंबाकू पर प्रतिबंध मामले में दिल्ली सरकार से जवाब तलब
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चबाने वाले तंबाकू पर प्रतिबंध मामले में दिल्ली सरकार से जवाब तलब

दिल्ली हाईकोर्ट ने चबाने वाले तम्बाकू की बिक्री पर 30 मार्च से राष्ट्रीय राजधानी में प्रतिबंध लगाने के खिलाफ तम्बाकू निर्माताओं की एक याचिका पर दिल्ली सरकार से शुक्रवार को जवाब मांगा।

नई दिल्ली : दिल्ली हाईकोर्ट ने चबाने वाले तम्बाकू की बिक्री पर 30 मार्च से राष्ट्रीय राजधानी में प्रतिबंध लगाने के खिलाफ तम्बाकू निर्माताओं की एक याचिका पर दिल्ली सरकार से शुक्रवार को जवाब मांगा।

न्यायमूर्ति राजीव शकधर ने दिल्ली सरकार के खाद्य सुरक्षा आयुक्त को नोटिस जारी किया है और सरकार को 20 मई को मामले की आगे की सुनवाई होने तक विक्रेताओं के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करने को कहा है। न्यायाधीश ने कहा कि नोटिस जारी करें। प्रतिवादी को सुनवाई की आगामी तिथि तक विक्रेताओं और निर्माताओं के खिलाफ बलपूर्वक कोई कार्रवाई नहीं करनी चाहिए।

अदालत ने यह नोटिस एस के तम्बाकू इंडस्ट्रीज की याचिका पर जारी किया है। इस याचिका में अरविंद केजरीवाल सरकार की वह अधिसूचना रद्द करने की मांग की गई है जिसमें सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में ‘गुटखा, खनी और जर्दा’ समेत सभी प्रकार के चबाने वाले तम्बाकू की बिक्री, खरीदारी और भंडारण पर प्रतिबंध लगाने की बात कही है।

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