विमान से उतारने पर तीन यात्रियों को 35 लाख रूपए का मुआवजा देने का निर्देश
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विमान से उतारने पर तीन यात्रियों को 35 लाख रूपए का मुआवजा देने का निर्देश

पिछले साल दिल्ली हवाई अड्डे पर टोरंटो जाने वाली उड़ान से इन तीनों को उतार दिया गया था.

फाइल फोटो

चंडीगढ़: पंजाब राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने एक महिला और उसके दो अल्पवय बच्चों को ‘परेशान करने, तनाव एवं उद्विग्नता पहुंचाने’ के लिए दो विमान सेवाओं को 35 लाख रूपए का संयुक्त मुआवजा देने का आदेश दिया है. पिछले साल दिल्ली हवाई अड्डे पर टोरंटो जाने वाली उड़ान से इन तीनों को उतार दिया गया था.

टोरंटो उड़ान के दौरान विमान स्टाफ ने उतार दिया था
मिनाली मित्तल अपने दो बच्चों 11 वर्षीय पुत्री और तीन साल के पुत्र के साथ सितंबर 2017 में टोरंटो की यात्रा कर रही थीं. वह चंडीगढ़ के मोहाली से जेट एयरवेज की उड़ान द्वारा दिल्ली होते कनाडा जा रही थीं. मिनाली ने अपनी याचिका में बताया कि दिल्ली में एयर कनाडा की उड़ान में चढ़ने के बाद उनकी बेटी तीशा मित्तल ने शौचालय का प्रयोग करना चाहती थी और उसने पाया कि वह बंद है. वह बाहर इंतजार कर रही थी. इसमें आरोप लगाया कि ‘शौचालय से बदबू आ रही थी.’ इसके कारण शौचालय के दरवाजे पर ही तीशा का जी मचलाने लगा और उसने उल्टियां की. 

शिकायतकर्ता को मिले एकमुश्त मुआवजा-आयोग
आयोग के अध्यक्ष न्यायधीश परमजीत सिंह धालीवाल और अन्य सदस्य किरण सिब्बल ने 23 जुलाई को दोनों एयरलाइन्स को मुआवजा देने का निर्देश दिया. आयोग ने अपने आदेश में कहा कि दोनों एयरलाइनों को सामने वाले पक्ष के विमान चालक दल सदस्यों के कारण शिकायतकर्ता को जो परेशानी, तनाव एवं मानसिक उद्विग्नता हुई उसके लिए उन्हें एकमुश्त मुआवजा देना चाहिए. आयोग ने जेट एयरवेज और एयर कनाडा को मुआवाजा देने का निर्देश दिया.

(इनपुट भाषा से)

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