SC on Arvind Kejriwal: अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की टामिंग पर SC ने उठाए सवाल, ED से मांगा जवाब
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SC on Arvind Kejriwal: अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की टामिंग पर SC ने उठाए सवाल, ED से मांगा जवाब

SC on Arvind Kejriwal: जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने सुनवाई के दौरान अतिरिक्त सॉलिसटर जनरल एसवी राजू से कहा कि स्वतंत्रता बहुत ही महत्वपूर्ण है. आप इससे इनकार नहीं कर सकते. सवाल गिरफ्तारी के संबंध में है.

SC on Arvind Kejriwal: अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की टामिंग पर SC ने उठाए सवाल, ED से मांगा जवाब

SC on Kejriwal Arrest: ED द्वारा अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई करते हुए मंगलवार को कोर्ट ने इस गिरफ्तारी पर सवाल उठाए. उच्चतम न्यायालय ने चुनाव से ठीक पहले अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर सवाल खड़े किए हैं. इसपर जवाब दायर करने के लिए शुक्रवार तक का समय दिया गया है.

स्वतंत्रता है महत्वपूर्ण
जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने सुनवाई के दौरान अतिरिक्त सॉलिसटर जनरल एसवी राजू से कहा कि स्वतंत्रता बहुत ही महत्वपूर्ण है. आप इससे इनकार नहीं कर सकते. सवाल गिरफ्तारी के संबंध में है. आखिर गिरफ्तारी से ठीक पहले आम चुनाव से पहले गिरफ्तारी क्यों की गई है.

एसवी राजू ने पूछे कई सवाल
इसके साथ ही पीठ ने सुनवाई के दौरान एसवी राजू के कई सवाल पूछे. साथ ही ईडी को अगली सुनवाई की अगली तारीख पर जवाब देने के लिए कहा. इस मामले में सुनवाई शुक्रवार को होने वाली है. बुधवार के दिन दोनों न्यायाधीश अलग-अलग पीठ के सदस्य होंगे.

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आज थी दूसरी सुनवाई
वहीं, आज सुनवाई के दौरान अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट में अरविंद केजरीवाल का पक्ष रखा. इस मामले में आज दूसरी सुनवाई थी. अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी दिल्ली आबकारी नीति में कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी द्वारा उनकी गिरफ्तारी 21 मार्च को की गई थी, जिसके बाद से वो न्यायिक हिरासत में हैं.

अधीनस्थ अदालत में क्यों नहीं दायर की याचिका
इससे पहले सोमवार के दिन उच्चतम न्यायलय में कार्यवाही हुई थी, जिसमें ईडी द्वारा बार-बार समन भेजने के बावजूद भी अरविंद केजरीवाल को पेश न होने को लेकर सवाल उठाया गया था. इसके साथ ही न्यायमूल्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने केजरीवाल की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी से कई सवाल पूछे थे और कहा था कि आप नेता ने अधीनस्थ अदालत में जमानत याचिका दायर क्यों नहीं की.

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