भारत ने पहली बार सात रोहिंग्या प्रवासियों को वापस म्यामांर भेजा
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भारत ने पहली बार सात रोहिंग्या प्रवासियों को वापस म्यामांर भेजा

इन अवैध प्रवासियों को 2012 में पकड़ा गया था और उसके बाद से वे असम के सिलचर स्थित कछार केंद्रीय जेल में बंद थे.

जिन रोहिंग्या प्रवासियों को वापस भेजा गया है उनमें मोहम्मद जमाल, मोहबुल खान, जमाल हुसैन, मोहम्मद यूनुस, सबीर अहमद, रहीम उद्दीन और मोहम्मद सलाम शामिल हैं. (फोटो साभार - रॉयटर्स)

नई दिल्ली: भारत ने असम में अवैध रूप से रह रहे सात रोहिंग्या प्रवासियों को गुरूवार को उनके मूल देश म्यामांर वापस भेज दिया. भारत द्वारा उठाया गया यह इस तरह का पहला कदम है. इन अवैध प्रवासियों को 2012 में पकड़ा गया था और उसके बाद से वे असम के सिलचर स्थित कछार केंद्रीय जेल में बंद थे. 

असम के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (सीमा) भास्कर जे. महंत ने कहा,‘म्यामांर के सात नागरिकों को गुरुवार को वापस भेज दिया गया. इन प्रवासियों को मणिपुर में मोरेह सीमा चौकी पर म्यामांर अधिकारियों को सौंपा गया.’  महंत ने कहा कि म्यामांर के राजनयिकों को वाणिज्यिक पहुंच प्रदान की गई थी जिन्होंने प्रवासियों की पहचान की पुष्टि की.

अवैध प्रवासियों की म्यामांर की नागरिकता की पुष्टि पड़ोसी देश की सरकार द्वारा रखाइन प्रांत में उनके पतों के सत्यापन के बाद हुई और इन सभी को म्यामांर की सरकार ने यात्रा दस्तावेज प्रदान किए. ऐसा पहली बार हुआ है कि रोहिंग्या प्रवासियों को भारत से वापस भेजा गया है. 

इससे पहले दिन में उच्चतम न्यायालय ने रिपीट ने असम में अवैध रूप से आए सात रोहिंग्याओं को उनके मूल देश म्यामांर भेजने के सरकार के फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया. न्यायालय ने इस संबंध में इनमें से एक प्रवासी द्वारा दायर अर्जी खारिज कर दी.

न्यायालय ने सात रोहिंग्या प्रवासियों को वापस भेजने की इजाजत देते हुए कहा कि सक्षम अदालत ने उन्हें अवैध प्रवासी पाया और उनके मूल देश ने उन्हें नागरिक स्वीकार कर लिया है.

प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति के एम जोसेफ की पीठ ने सरकार के फैसले में हस्तक्षेप करने से इंकार करते हुए कहा कि उनके देश म्यामांर ने उन्हें अपने देश के मूल नागरिक के रूप में स्वीकार कर लिया है. पीठ ने कहा,‘अनुरोध पर विचार करने के बाद हम इस संबंध में किये गये फैसले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहते. याचिका खारिज की जाती है.’

केन्द्र सरकार ने न्यायालय को बताया कि ये सात रोहिंग्या गैरकानूनी तरीके से 2012 में भारत में आये थे और उन्हें विदेशी नागरिक कानून के तहत सजा हुई थी. केन्द्र की ओर से अतिरिक्त सालिसीटर जनरल तुषार मेहता ने यह भी कहा कि म्यामांर ने इन रोहिंग्याओं को वापस भेजने की सुविधा प्रदान करने के लिये उनकी पहचान का प्रमाण पत्र और एक महीने का वीजा भी दिया है.

जिन रोहिंग्या प्रवासियों को वापस भेजा गया उनमें मोहम्मद जमाल, मोहबुल खान, जमाल हुसैन, मोहम्मद यूनुस, सबीर अहमद, रहीम उद्दीन और मोहम्मद सलाम शामिल हैं और इनकी आयु 26 से 32 वर्ष के बीच है. 

एक अन्य अधिकारी ने कहा कि सभी रोहिंग्या प्रवासी अपने देश वापस जाने के ‘इच्छुक’ थे और उन्होंने कारावास के दौरान उनके साथ हुए व्यवहार के लिए असम सरकार को धन्यवाद दिया.

भारत सरकार ने गत वर्ष संसद में बताया था कि भारत में 14000 से अधिक रोहिंग्या रह रहे हैं जो कि संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी यूएनएचसीआर से पंजीकृत हैं. यद्यपि सहायता एजेंसियों का अनुमान है कि देश में करीब 40000 रोहिंग्या हैं.

(इनपुट - भाषा)

 

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