1 जुलाई से लागू हो जाएगा GST, उससे पहले जानिए आपके जीवन पर क्या होगा असर
Advertisement

1 जुलाई से लागू हो जाएगा GST, उससे पहले जानिए आपके जीवन पर क्या होगा असर

सरकार स्वतंत्र भारत के सबसे बड़े कर सुधार कहे जा रहे गुड्स ऐंड सर्विसेज टैक्स (जीएसटी) की शुरुआत देश की स्वाधीनता की उद्घोषणा के समय हुए समारोह की तर्ज पर करने की तैयारी में है. 

नई अप्रत्यक्ष कर प्रणाली की औपचारिक शुरुआत 30 जून की आधी रात से होगी...

नई दिल्ली: सरकार स्वतंत्र भारत के सबसे बड़े कर सुधार कहे जा रहे गुड्स ऐंड सर्विसेज टैक्स (जीएसटी) की शुरुआत देश की स्वाधीनता की उद्घोषणा के समय हुए समारोह की तर्ज पर करने की तैयारी में है. केंद्र और राज्यों के विभिन्न शुल्कों को समाहित कर पूरे देश में एक जैसी नई अप्रत्यक्ष कर प्रणाली की औपचारिक शुरुआत 30 जून की आधी रात को संसद के ऐतिहासिक केंद्रीय कक्ष में समारोह पूर्वक की जाएगी. इससे पूरा देश एक एकीकृत बाजार के रूप में उभरेगा.

एक जुलाई से जीएसटी के लागू होने बाद कई जरूरी चीजों की कीमतें कम हो सकती हैं. अनाज और दूध को टैक्स मुक्त कर दिया गया है, शिक्षा और हेल्थकेयर पर भी कोई टैक्स नहीं लगेगा. साथ ही प्रोसेस्ड फूड भी सस्ते हो जाएंगे. इकनॉमी क्लास में विमान यात्रा की दरें भी सस्ती होने की पूरी संभावनाएं हैं. इसके साथ ही कुछ चीजों के दाम भी बढ़ेंगे. तो आइए जानते हैं जीएसटी के लागू होने बाद आपके जीवन पर क्या होगा असर. 

रेलवे

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जनरल और स्लीपर क्लास के रेलवे टिकट पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा. यानी इन बोगियों में किराया कम लगेगा. एसी टिकटों का किराया कुछ महंगा होगा क्योंकि इसपर टैक्स 4.5 फीसदी के बजाय 5 फीसदी हो जाएगा. रेलवे से कृषि उत्पाद, फल, सब्जियां, अनाज, दूध और नमक की ढुलाई को टैक्स फ्री रखा गया है, लिहाजा इन चीजों की कीमतें कुछ कम हो सकती हैं. रेलवे से माल ढुलाई भी सस्ती होने वाली है. हालांकि पहली नजर में यही लगता है कि रेल माल भाड़ा बढ़ने वाला है. अभी रेलवे से माल ढुलाई पर 4.5 फीसदी सर्विस टैक्स लगता है. जीएसटी 4 फीसदी तय हुआ है.

छोटी डीजल कारें

4 मीटर से लंबी डीजल कारों पर अब 31 प्रतिशत टैक्स चुकाना पड़ेगा. नई लॉन्च हुई कारों पर भी इसका असर होगा जिसमें ह्यूंडई एक्सेंट, मारुति सुज़ुकी डिज़ायर और टाटा टिगोर जैसी कारें शामिल हैं. हालांकि ये कारें 4 मीटर से लंबी हैं लेकिन इंजन पावर के मामले में 1500 सीसी से कम हैं. ऐसे में इन कारों पर 43 प्रतिशत टैक्स लगेगा जो पुराने आंकड़े से 2 प्रतिशत ज्यादा है. इस टैक्स रिफॉर्म का असर होंडा सिटी, फोक्सवेगन वेंटो और मारुति सुज़ुकी सिआज़ पर पड़ेगा.

लग्जरी कारें और एसयूवी

जीएसटी का पॉजिटिव असर मर्सडीज बैंज सी क्लास, ऑडी ए4, बीएमडब्ल्यू 3 सीरीज जैसी लग्जरी कारों पर पड़ने वाला है. फिलहाल इन कारों पर 44.5 प्रतिशत टैक्स लगता है जो घटकर 43.5 होने जा रहा है. इस हिसाब से ऑडी की ए4 जैसी कार 40,000 रुपए तक सस्ती हो जाएंगी. इसके अलावा स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल यानी एसयूवी भी नए जीएसटी नॉर्म्स के हसिब से सस्ती होने वाली हैं. इन कारों पर अभी 28 प्रतिशत टैक्स लगता है और अब एडिशनल 15 प्रतिशत टैक्स के बाद ये 43 प्रतिशत हो जाएगा जो फिलहाल लग रहे 48 प्रतिशत से काफी कम है. इस हिसाब से दिल्ली में टोयोटा फॉर्च्यूनर की कीमत लगभग 1 लाख रुपए तक कम हो जाएगी.

बिल्डर फ्लैट

मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो बिल्डर फ्लैट सस्ते हो जाएंगे, क्योंकि घर बनाने में लगने वाले सामान जैसे कि लोहा, इस्पात आदि पर इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा. अत: निर्माण लागत कम हो जाएगी. 

टेलिफोन बिल

टेलिफोन बिल पर मौजूदा 15 प्रतिशत की बजाय 18 प्रतिशत जीएसटी लागू होने वाला है. इसलिए आपका टेलिफोन बिल बढ़ने वाला है.  

दोपहिया वाहन

टू-वीइलर सस्ते तो होंगे, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं क्योंकि अभी मोटरसाइकल या स्कूटर पर वैट और एक्साइज ड्यूटी मिलाकर उसकी कुल लागत का 30 प्रतिशत पड़ता है जबकि जीएसटी की दर 28 प्रतिशत होगी.

पान-मसाला गुटखा

तंबाकू उत्पादों पर 71 से 204 प्रतिशत की दर से उपकर लगाया जाएगा. इसके अलावा खुशबूदार जर्दा और फिल्टर खनी पर 160 प्रतिशत की दर से उपकर लगेगा. फिल्टर और बिना फिल्टर वाली सिगरेट जिसकी लंबाई 65 मिलीमीटर से अधिक नहीं होगी पर पांच प्रतिशत उपकर लगेगा. इसके ऊपर प्रति 1,000 सिगरेट पर 1,591 रुपये भी लिए जाएंगे. बिना फिल्टर वाली 65 मिलीमीटर से अधिक लेकिन 70 मिलीमीटर से कम लंबी सिगरेट पर शीर्ष दर के ऊपर पांच प्रतिशत जमा 2,876 रुपये का उपकर लगाया जाएगा. इसी प्रकार फिल्टर सिगरेट पर पांच प्रतिशत जमा 2,126 रुपये प्रति एक हजार सिगरेट की दर से उपकर लगेगा. सिगार पर जीएसटी की शीर्ष दर के ऊपर 21 प्रतिशत या प्रति 1,000 सिगार 4,170 रुपये जो भी अधिक होगा की दर से उपकर लगेगा. ब्रांडेड गुटखा पर 72 प्रतिशत उपकर होगा. पाइप और सिगरेट में भरे जाने वाले तंबाकू मिश्रण पर 290 प्रतिशत की दर से उपकर लगाया जाएगा. 

डेयरी प्रोडक्ट

दूध, दही, लस्सी, पनीर पर टैक्स नहीं (इन पर अब भी टैक्स नहीं लगता)
बच्चों के मिल्क फूड पर 5 प्रतिशत टैक्स
घी, चीज, बटर ऑयल पर 12 प्रतिशत टैक्स (अभी 5% टैक्स है, 7% बढ़ जाएगा)

अनाज और उसके उत्पाद

गेहूं, चावल, दूसरे अनाज, आटा, मैदा, बेसन, चूड़ा, मूड़ी, खोई, ब्रेड पर टैक्स नहीं (कुछ राज्य कुछ प्रोडक्ट पर वैट लगाते हैं. वहां सस्ते होंगे)
रस्क, पिज्जा ब्रेड  पर 5 प्रतिशत टैक्स (इन पर अभी करीब 6 प्रतिशत टैक्स है, ये 1 प्रतिशत टैक्स कम होगा)
नमकीन भुजिया, मिक्सचर पर 12 प्रतिशत टैक्स (एक्साइज 12.5 प्रतिशत, वैट 5 प्रतिशत, टैक्स 6 प्रतिशत घटेगा) 

फल और सब्जियां 

कच्ची सब्जियां और फल पर टैक्स नहीं (अब भी टैक्स नहीं लगता)
प्रोसेस्ड फल और सब्जियां पर 5 प्रतिशत टैक्स (एक्साइज और वैट मिलाकर 11%, टैक्स 6.5% घटेगा)
फ्रूट-वेजिटेबल जूस, जूस और दूध युक्त ड्रिंक्स पर 12 प्रतिशत टैक्स (एक्साइज+वैट=11.5%, टैक्स 0.5% घटेगा)
जैम, जेली पर 18 प्रतिशत टैक्स (एक्साइज और वैट मिलाकर 11.5%, टैक्स 6.5% बढ़ेगा)
चाय-कॉफी पर 5 प्रतिशत टैक्स (अभी एक्साइज और वैट मिलाकर 18.1%, टैक्स 13.1% कम)

चीनी और कन्फेक्शनरी

चीनी, खांडसारी पर 5 प्रतिशत टैक्स (अभी चीनी और खांडसारी पर 6% टैक्स, दोनों सस्ते)
फ्लेवर्ड चीनी पर 18 प्रतिशत टैक्स (अभी एक्साइज और वैट मिलाकर 18.1%, टैक्स 0.1% घटेगा)
च्यूइंग गम पर 28 प्रतिशत टैक्स (अभी एक्साइज और वैट मिलाकर 17%, टैक्स 11% बढ़ेगा)

कॉस्मेटिक्स

कुमकुम, बिंदी, सिंदूर पर टैक्स नहीं (इन पर अब भी टैक्स नहीं लगता)
अगरबत्ती पर 12 प्रतिशत टैक्स (12.5% एक्साइज लगता है, यह सस्ता होगा)
हेयर ऑयल, साबुन, टूथपेस्ट पर 18 प्रतिशत टैक्स (एक्साइज + वैट 24%, टैक्स 6% तक घटेगा)
मेकअप के सामान, सनस्क्रीन लोशन, शैंपू, हेयर क्रीम, हेयर कलर/डाइ, शेविंग क्रीम, डिओड्रेंट पर 28 प्रतिशत टैक्स (अभी एक्साइज और वैट मिलाकर 17%, टैक्स 11% बढ़ जाएगा)

प्लास्टिक के सामान

किचन के सामान, केन, पाइप, शीट पर 18 प्रतिशत टैक्स (अभी एक्साइज और वैट मिलाकर 18.1% है, टैक्स 0.1% कम होगा)
फ्लोर कवरिंग, बाथरूम के सामान पर 28 प्रतिशत टैक्स (अभी 12.5% एक्साइज और 5% वैट, कुल 18.1%, टैक्स 9.9% बढ़ेगा)

विमान यात्रा

इकोनॉमी क्लास : इस क्लास के किराये के लिए जीएसटी दर 5 प्रतिशत तय की गई है. अभी यह 6 प्रतिशत है.  
बिजनेस क्लास : इस क्लास के किराये के लिए जीएसटी दर 12 प्रतिशत तय की गई है, जो अभी तक 9 प्रतिशत थी. 

Trending news