हापुड़ मॉब लिन्चिंग केस : सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई कल
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हापुड़ मॉब लिन्चिंग केस : सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई कल

हापुड़ मॉब लिन्चिंग (भीड़ द्वारा हमला) मामले में सुप्रीम कोर्ट सोमवार को सुनवाई करेगा.

फाइल फोटो

नई दिल्‍ली: हापुड़ मॉब लिन्चिंग (भीड़ द्वारा हमला) मामले में सुप्रीम कोर्ट सोमवार को सुनवाई करेगा. सीजेआई दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ हापुड़ में मॉब लिन्चिंग से घायल गवाह समीउद्दीन की याचिका पर सुनवाई करेगा. दरअसल, गवाह ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर अपनी सुरक्षा और केस को यूपी से बाहर ट्रांसफर करने की मांग की है. साथ ही मामले में सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में SIT टीम के गठन की मांग भी की है. याचिकाकर्ता ने दो आरोपियों को दी गई जमानत रद्द करने की मांग की है.

याचिकाकर्ता ने कहा है कि लोकल पुलिस सुप्रीम कोर्ट द्वारा मॉब लिंचिंग केस में जारी दिशा-निर्देशों का पालन नहीं कर रही है. पुलिस एफआईआर को रोड रेज का मामला बना कर केस दर्ज कर रही है. पुलिस ने अब तक उसका बयान तक दर्ज नहीं किया है. उनकी मांग है कि बयानों को मजिस्ट्रेट के समक्ष दर्ज कराया जाए और साथ ही मामले में विशेष लोक अभियोजक नियुक्त किया जाए.  

बता दें कि पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में केंद्र और राज्य सरकारों को निर्देश जारी किया था. कोर्ट ने मॉब लिन्चिंग और गोरक्षा के नाम पर होने वाली हत्याओं को लेकर कहा था कि कोई भी नागरिक कानून अपने हाथ में नहीं ले सकता. डर और अराजकता की स्थिति में राज्य सरकारें सकारात्मक रूप से काम करें. कोर्ट ने संसद से ये भी कहा था कि वह देखे कि इस तरह की घटनाओं के लिए कानून बन सकता है क्या? 

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को दी गई गाइडलाइन जारी करने को कहा था और अगले 4 हफ्तों में कोर्ट में जवाब पेश करने के निर्देश भी दिए थे. सुप्रीम कोर्ट ने जाति और धर्म के आधार पर लिन्चिंग के शिकार बने लोगों को मुआवजा देने की मांग कर रही लॉबी को भी बड़ा झटका दिया था. चीफ जस्टिस ने वकील इंदिरा जयसिंह से असहमति जताते हुए कहा था कि इस तरह की हिंसा का कोई भी शिकार हो सकता है सिर्फ वह ही नहीं जिन्हें धर्म और जाति के आधार पर निशाना बनाया जाता है.

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