सांसदों, विधायकों के खिलाफ लंबित मामलों की स्पीडी ट्रायल की मांग पर SC में सुनवाई कल
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सांसदों, विधायकों के खिलाफ लंबित मामलों की स्पीडी ट्रायल की मांग पर SC में सुनवाई कल

पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने केरल और बिहार हाईकोर्ट से कहा था कि वे अपने क्षेत्र के हर जिले में विशेष सेशन कोर्ट और विशेष मजिस्ट्रेट कोर्ट का गठन करें.

(फाइल फोटो)

नई दिल्ली: सांसदों और विधायकों के खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों के स्पीडी ट्रायल की मांग वाली जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को सुनवाई करेगा. सीजेआई रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ बीजेपी प्रवक्ता अश्विनी उपाध्याय की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करेगी.

पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने केरल और बिहार हाईकोर्ट से कहा था कि वे अपने क्षेत्र के हर जिले में विशेष सेशन कोर्ट और विशेष मजिस्ट्रेट कोर्ट का गठन करें. इन अदालतों में ये केस दें और अदालतें प्राथमिकता के साथ केसों की सुनवाई करें. कोर्ट पहले पूर्व और मौजूदा सांसदों और विधायकों के खिलाफ चल रहे उन 430 आपराधिक मामलों में ट्रायल को जल्द पूरा करें, जिनमें अधिकतम सजा उम्रकैद है. हाईकोर्ट वक्त-वक्त पर इसकी स्टेट्स रिपोर्ट भी सुप्रीम कोर्ट को देंगी.

केरल में करीब 312 केस और बिहार मे 304 केस लंबित हैं. हालांकि, यूपी में सबसे ज्यादा 922 केस लंबित हैं.सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पहले दो हाईकोर्ट ले रहे हैं, बाद में अन्य हाईकोर्ट देखे जाएंगे. इससे पहले जनप्रतिनिधियों के खिलाफ दर्ज मुकदमों के मामले में एमिक्स क्यूरी ने रिपोर्ट दाखिल की थी. सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब में एमिक्स क्यूरी ने बताया था कि वर्तमान और पूर्व सांसदों और विधायकों के खिलाफ 4122 आपराधिक मामले लंबित हैं.

एमिक्स क्यूरी विजय हंसरिया और स्नेहा कलिता ने राज्यों और हाईकोर्ट से प्राप्त आंकड़ों को जोड़कर सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट दाखिल की गई थी.आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों और हाइकोर्ट से विधायकों के खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों पर विस्तृत आंकड़ों की मांग की थी ताकि इन मामलों में जल्द ट्रायल पूरा करने के लिए पर्याप्त संख्या में स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना को सक्षम बनाया जा सके.

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