इंद्राणी को वापस जेल भेजा, सीबीआई पूछताछ में कोई आपत्ति नहीं
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इंद्राणी को वापस जेल भेजा, सीबीआई पूछताछ में कोई आपत्ति नहीं

शीना बोरा हत्याकांड की मुख्य आरोपी इंद्राणी मुखर्जी को मंगलवार को मुंबई के जेजे अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। इंद्राणी को वापस भायखला जेल वापस लाया गया है।

इंद्राणी को वापस जेल भेजा, सीबीआई पूछताछ में कोई आपत्ति नहीं

मुम्बई : शीना बोरा हत्या मामले में आरोपी इंद्राणी मुखर्जी को मंगलवार को जेजे अस्पताल से छुट्टी दे दी गयी जहां शुक्रवार को बेहोश होने के बाद से उसका इलाज चल रहा था। सेहत में सुधार के बाद इंद्राणी को वापस जेल भेज दिया गया है।

जेजे अस्पताल के डीन टी पी लहाणे ने कहा, ‘इंद्राणी मुखर्जी को अस्पताल से छुट्टी दे दी गयी है और जेल वापस भेज दिया गया है।’ इंद्राणी ने अपने वकील के माध्यम से एक स्थानीय अदालत को यह सूचित भी किया कि उसे जेल में सीबीआई की पूछताछ से कोई आपत्ति नहीं है। अस्पताल ने अदालत को एक मेडिकल रिपोर्ट भी जमा की।

इससे पहले लहाणे ने दिन में कहा था, ‘इंद्राणी पूरी तरह होश में है और डॉक्टरों से बात कर रही है। उसके इलाज में लगे डॉक्टरों की टीम तय करेगी कि पुलिस अधिकारियों को कब उसका बयान दर्ज करने दिया जाए।’ अस्पताल अधिकारियों ने इंद्राणी की मेडिकल रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में अदालत में जमा की। इंद्राणी से मिलने के लिए उसके वकील द्वारा मांगी गयी अनुमति पर अदालत कल आदेश सुना सकती है।

इस बीच मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट अदालत ने इंद्राणी और दो अन्य आरोपियों से पूछताछ की अनुमति देने के सीबीआई के अनुरोध पर अपना आदेश कल तक सुरक्षित रखा। शीना बोरा हत्याकांड में इंद्राणी के साथ उसका पूर्व पति संजीव खन्ना और चालक श्यामवर राय आरोपी हैं।

इंद्राणी के वकील ने अदालत से कहा कि उन्हें सीबीआई द्वारा पूछताछ से कोई आपत्ति नहीं है, जिसने मुंबई पुलिस से मामले की जांच संभाली है।

इस्प्लैनेड अदालत के अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट आर. वी. एडोने ने कहा, ‘आदेश कल पारित किया जाएगा।’ इंद्राणी, उसके पूर्व पति संजीव खन्ना और उसके चालक राय से जेल के अंदर पूछताछ करने की अनुमति की मांग करते हुए सीबीआई ने अदालत से कहा कि एजेंसी ने हाल में मुंबई पुलिस से जांच का जिम्मा लिया है और इसलिए तीनों से पूछताछ जरूरी है।

एजेंसी ने अदालत में कहा कि अगर पूछताछ की अनुमति नहीं दी जाती है तो उसे मुंबई पुलिस की जांच पर निर्भर रहना होगा। सीबीआई ने आरोपियों से जेल के अंदर कम से कम तीन सप्ताह पूछताछ की मंजूरी देने का आग्रह किया है।

इंद्राणी के वकील गुंजन मंगला ने अदालत से कहा कि उन्हें जेल के अंदर सीबीआई द्वारा उनके मुवक्किल से पूछताछ पर कोई आपत्ति नहीं है। मामले में मुख्य आरोपी 43 वर्षीय इंद्राणी को बायकुला जेल में संदिग्ध तौर पर अवसाद निरोधक गोलियां ज्यादा मात्रा में खाने के कारण शुक्रवार को जेजे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था।

खन्ना के वकील श्रेयांश मितारे ने भी कहा कि अगर कोई नया आधार है तो वह पूछताछ के खिलाफ नहीं हैं। बहरहाल राय के वकील श्रीनिवास भावे ने सीबीआई याचिका पर आपत्ति जताई और कहा कि मामले में जांच पूरी हो चुकी है।

स्थानीय अदालत ने कल तीनों की न्यायिक हिरासत अवधि 19 अक्तूबर तक बढ़ा दी थी।

इंद्राणी को अस्पताल में भर्ती कराये जाने के बाद जेल में उसे अधिक मात्रा में दवा दिये जाने के मामले में विरोधाभासी रिपोर्ट सामने आई थीं। एक रिपोर्ट में उसके अधिक मात्रा में अवसाद निरोधक गोलियां लेने की बात कही गयी, वहीं दूसरी में इस तरह की कोई बात नहीं थी।

इंद्राणी को अस्पताल में भर्ती कराये जाने के बाद सरकार ने इसके लिए जिम्मेदार परिस्थितियों का पता लगाने के लिए आईजी :जेल: द्वारा जांच का आदेश दिया था। जांच रिपोर्ट इस सप्ताह के अंत तक आने की उम्मीद है। गृह विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि जांच में यह पता लगाने का भी प्रयास किया जाएगा कि कहीं उसे ‘बाहरी तरीके’ से विषला पदार्थ तो नहीं दिया गया।

जांच से जुड़े एक अधिकारी ने नाम नहीं जाहिर करने की शर्त पर कहा, ‘प्रथमदृष्टया लगता है कि उसने कई दिनों तक दवा जमा की और एक बार में सारी खा ली। हमें उसकी आत्महत्या की कोशिश में किसी जेल अधिकारी की ओर से मदद की कोई वजह भी नजर नहीं आती।’

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