मालेगांव विस्फोट मामले में साध्वी प्रज्ञा को नहीं मिली जमानत
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मालेगांव विस्फोट मामले में साध्वी प्रज्ञा को नहीं मिली जमानत

एक विशेष मकोका अदालत ने 2008 के मालेगांव विस्फोट मामले में एक प्रमुख आरोपी साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर की जमानत याचिका शनिवार को खारिज कर दी।

मुंबई : एक विशेष मकोका अदालत ने 2008 के मालेगांव विस्फोट मामले में एक प्रमुख आरोपी साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर की जमानत याचिका शनिवार को खारिज कर दी।

साध्वी ने पिछले महीने इस आधार पर जमानत याचिका दायर की थी कि वह स्तन कैंसर से पीड़ित हैं।

हालांकि विशेष एनआईए अभियोजक अविनाश रसल ने दलील दी कि न्यायिक हिरासत के दौरान उनका एक राजकीय अस्पताल में उचित इलाज चल रहा है।

उन्होंने कहा कि बम लगाने के लिए इस्तेमाल में लायी गयी मोटरसाइकिल साध्वी की थी और इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि अपराध के समय इसे किसी अन्य को बेच दिया गया था।

हाल ही में अदालत ने ले. कर्नल प्रसाद पुरोहित, दयानंद पांडेय उर्फ स्वामी असीमानंद देव, राकेश धवाडे और मेजर :अवकाशप्राप्त: रमेश उपाध्याय की जमानत याचिका भी खारिज कर दी थी। ये सब मामले में सह.आरोपी हैं।

आरोपियों के खिलाफ महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण कानून (मकोका), गैरकानूनी गतिविधियां निवारण कानून और भारतीय दंड संहिता के तहत मामला दर्ज किया गया है।

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