महाराष्ट्र: शिक्षक ने मदरसे में नाबालिग से किया बलात्कार, अरबी भाषा पढ़ाता है आरोपी
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महाराष्ट्र: शिक्षक ने मदरसे में नाबालिग से किया बलात्कार, अरबी भाषा पढ़ाता है आरोपी

पुलिस ने बताया कि 12 साल से कम उम्र की लड़की के साथ बलात्कार और यौन अपराधों से बच्चों की सुरक्षा (पोस्को) कानून 2012 के संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच की जा रही है.

महाराष्ट्र: शिक्षक ने मदरसे में नाबालिग से किया बलात्कार, अरबी भाषा पढ़ाता है आरोपी

ठाणे (महाराष्ट्र): समीपवर्ती मुंब्रा इलाके के एक मदरसे में एक शिक्षक ने पांच वर्षीय एक बच्ची के साथ कथित तौर पर बार-बार बलात्कार किया. आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है. मुंब्रा थाने के इंस्पेक्टर सीएम मुजवार ने बताया, ‘‘बिहार के रहने वाले 35 वर्षीय आरोपी ने पिछले सप्ताह कथित तौर पर कई बार लड़की का बलात्कार किया. उसे शुक्रवार (17 नवंबर) रात गिरफ्तार किया गया.’’ उन्होंने बताया कि आरोपी अरबी भाषा का शिक्षक है जिसने 15 दिन पहले ही मदरसे में पढ़ाना शुरू किया था.

  1. 17 नवंबर की शाम मुंब्रा थाने में एक शिकायत दर्ज की गयी.
  2. आरोपी बिहार का रहने वाला है.
  3. 15 दिन पहले ही आरोपी ने मदरसे में पढ़ाना शुरू किया था.

पुलिस इंस्पेक्टर ने बताया कि लड़की ने अपनी मां को घटना के बारे में बताया जिसके बाद शुक्रवार (17 नवंबर) शाम मुंब्रा थाने में एक शिकायत दर्ज की गयी. पुलिस ने बताया कि 12 साल से कम उम्र की लड़की के साथ बलात्कार और यौन अपराधों से बच्चों की सुरक्षा (पोस्को) कानून 2012 के संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच की जा रही है.

कोपर्डी बलात्कार और हत्या मामले में तीन लोग दोषी 

वहीं दूसरी ओर एक अन्य मामले में सत्र अदालत ने वर्ष 2016 में कोपर्डी गांव में 15 वर्षीय एक लड़की से बलात्कार और उसकी हत्या करने के जुर्म में तीन लोगों को दोषी करार दिया है. अतिरिक्त विशेष न्यायाधीश सुवर्णा केवाले ने जितेंद्र बाबूलाल शिंदे, संतोष गोरख भावल और नितिन गोपीनाथ भाईलुमे को दुष्कर्म, हत्या और आपराधिक साजिश रचने के लिए दोषी करार दिया. सजा की घोषणा 22 नवंबर को किये जाने की उम्मीद है.

इस घटना पर मराठा समुदाय ने जबरदस्त प्रदर्शन किया था और समूचे राज्य में जुलूस निकाला गया था. पीड़िता मराठा समुदाय की थी. अहमदनगर जिले के कोपर्डी गांव में 13 जुलाई को उसका शव मिला था. पुलिस ने बताया कि आरोपियों ने शव को क्षत-विक्षत कर दिया था.

अहमदनगर पुलिस ने सात अक्तूबर को अदालत में 350 से ज्यादा पन्नों का आरोपपत्र दाखिल किया. इसमें तीनों पर आईपीसी की धारा 302 (हत्या), 376 (दुष्कर्म) और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पोक्सो) कानून की संबंधित धाराओं के तहत आरोप लगाया गया.

(इनपुट एजेंसी से भी)

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