भ्रष्टाचार के आरोपी अधिकारियों की संपत्ति जब्त करने संबंधी कानून बनाएगा महाराष्ट्र
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भ्रष्टाचार के आरोपी अधिकारियों की संपत्ति जब्त करने संबंधी कानून बनाएगा महाराष्ट्र

दूसरे राज्यों से सबक लेते हुए महाराष्ट्र सरकार ने भी ऐसा कानून बनाने का फैसला किया है जो उसे उन सरकारी अधिकारियों की संपत्ति जब्त करने का अधिकार देगा जो भ्रष्टाचार के आरोपी है और जिनके खिलाफ अदालतों में मामला लंबित है।

मुंबई : दूसरे राज्यों से सबक लेते हुए महाराष्ट्र सरकार ने भी ऐसा कानून बनाने का फैसला किया है जो उसे उन सरकारी अधिकारियों की संपत्ति जब्त करने का अधिकार देगा जो भ्रष्टाचार के आरोपी है और जिनके खिलाफ अदालतों में मामला लंबित है।

प्रश्नकाल के दौरान मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस ने ने बताया कि कानून का मसौदा तैयार कर लिया गया है और उसे विचार के लिए गृहमंत्रालय को भेज दिया गया है। इसे शीतकालीन सत्र में विधानसभा में रखा जाएगा। पिछले कुछ महीनों में भ्रष्टाचार के आरोपी सरकारी अधिकारियों की संपत्ति के संबंध में हुई कार्रवाई के संबंध में राकांपा सदस्य प्रकाश बिंसले के सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने उपरोक्त बात कही।

मुख्यमंत्री ने कहा, नया कानून, जो बिहार के मौजूदा कानून के आधार पर होगा, सरकार को ऐसे अधिकारियों की संपत्ति पर अधिकार देगा जिनपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं और जिनके खिलाफ जांच अभी भी लंबित है। यदि व्यक्ति दोषी नहीं पाया जाता है तो उसकी संपत्ति वापस लौटा दी जाएगी। यदि ऐसा नहीं होता है कि संपत्ति सरकार रख लेगी। फडणवीस ने कहा कि भ्रष्टाचार संबंधी मामलों के अदालत पहुंचने के बाद अंतिम फैसले पर पहुंचने में वषरें लग जाते हैं। इसबीच आरोपी जांच एजेंसियों द्वारा जब्त की गयी अपनी संपत्ति पर स्थगनादेश लेने में सफल हो जाते हैं।

उन्होंने कहा, फिर वे अपनी संपत्ति बेच देते हैं और सरकार के हाथ कुछ नहीं आता। नए कानून में प्रावधान होगा कि सरकार जब्त की गयी भूमि का उपयोग जन कल्याण में कर सके। फडणवीस ने कहा कि सरकार कानून को लागू करने से पहले विधायकों की सलाह जरूर लेगी।

 

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