जाधव पर किसी द्विपक्षीय समझौते का उल्लंघन नहीं हुआ: बासित
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जाधव पर किसी द्विपक्षीय समझौते का उल्लंघन नहीं हुआ: बासित

पाकिस्तान ने सोमवार को भारत की इन बातों से इंकार किया कि उसने भारतीय नौसेना के सेवानिवृत्त अधिकारी कुलभूषण जाधव को राजनयिक सम्पर्क की अनुमति नहीं देकर द्विपक्षीय समझौते का उल्लंघन किया है. जाधव को वहां की एक सैन्य अदालत ने मौत की सजा सुनायी है.

बासित ने कहा कि जाधव कभी भी अपीली अदालत में जा सकते हैं.    फाइल फोटो

नई दिल्ली : पाकिस्तान ने सोमवार को भारत की इन बातों से इंकार किया कि उसने भारतीय नौसेना के सेवानिवृत्त अधिकारी कुलभूषण जाधव को राजनयिक सम्पर्क की अनुमति नहीं देकर द्विपक्षीय समझौते का उल्लंघन किया है. जाधव को वहां की एक सैन्य अदालत ने मौत की सजा सुनायी है.

भारत ने 46 वर्षीय जाधव को राजनयिक सम्पर्क के लिए 15 बार पाकिस्तान से अनुरोध किया. जाधव को पाकिस्तान की सैन्य अदालत ने ‘जासूसी और विध्वंस’ का दोषी करार दिया है.

राजनयिक पहुंच को हल्के में नहीं लिया जा सकता

पाकिस्तान के उच्चायुक्त अब्दुल बासित ने पीटीआई को दिए साक्षात्कार में कहा कि राजनयिक पहुंच को लेकर हुए द्विपक्षीय समझौते के मुताबिक राजनीति और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों को इसके गुण-दोष के आधार पर निर्णय किया जाएगा. उन्होंने संकेत दिया कि राजनयिक पहुंच को हल्के में नहीं लिया जा सकता.

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भारत ने जाधव के जासूस होने के आरोपों को लगातार नकारते हुए कहा है कि पाकिस्तान के अधिकारियों ने ईरान से उनका अपहरण कर लिया जहां उनके वैध व्यावसायिक हित थे.ईरान से जाधव के अपहरण के भारत के रुख को खारिज करते हुए बासित ने कहा कि उन्हें बलूचिस्तान से पकड़ा गया और ‘जासूसी तथा विध्वंसक गतिविधियों’ के लिए उन पर मुकदमा चला.

'जाधव के पास दो पासपोर्ट थे'

उन्होंने यह भी आरोप लगाए कि भारतीय नागरिक कई वर्षों से पाकिस्तान की यात्रा कर रहे थे और उनके पास दो पासपोर्ट थे जिनमें एक फर्जी था. भारत के इस रुख पर कि पूरी सुनवाई ‘हास्यास्पद थी और गोपनीय तरीके’ से की गई, पाकिस्तान के उच्चायुक्त ने कहा कि उन पर सैन्य अदालत में मुकदमा चलाया गया क्योंकि सिविल अदालत में मुकदमा चलाना संभव नहीं था.

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जाधव को बार-बार राजनयिक पहुंच देने के भारत के आग्रह पर बासित ने कहा, ‘हमारे बीच द्विपक्षीय संबंध हैं जिसमें स्पष्ट कहा गया है कि जो मामले राजनीतिक और सुरक्षा मुद्दों से संबंधित होंगे उन पर गुण-दोष के आधार पर निर्णय होना चाहिए.’ 

'जाधव कभी भी अपीली अदालत में जा सकते हैं'

बासित ने कहा, ‘अभी तक हमने पूरी तरह देश के कानून और भारत के साथ 2008 के द्विपक्षीय समझौते के मुताबिक निर्णय किया है. हमने कोई भी उल्लंघन नहीं किया है. हम अपने कानून और द्विपक्षीय दायित्व एवं प्रतिबद्धता के मुताबिक आगे बढ़ रहे हैं.’ उच्चायुक्त ने पाकिस्तान में अपील की प्रक्रिया का जिक्र करते हुए कहा कि जाधव कभी भी अपीली अदालत में जा सकते हैं और अगर फैसला बरकरार रखा जाता है तो वह पाकिस्तान के सेना प्रमुख और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के समक्ष दया याचिका दायर कर सकते हैं.

यह पूछने पर कि क्या उनके परिजन उनसे मिल सकते हैं तो बासित ने कहा कि यह कहना ‘जल्दबाजी’होगा कि मामला कैसे आगे बढ़ रहा है.

मीडिया की इन खबरों के बारे में पूछने पर कि पाकिस्तान के सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद हबीब का अपहरण भारतीय अधिकारियों ने भारत-नेपाल की सीमा के नजदीक किया है, इस पर पाकिस्तान के उच्चायुक्त ने कहा कि उनकी सरकार पाकिस्तानी नागरिक का पता लगाने के लिए नेपाल की सरकार के संपर्क में है.

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