हवाई यात्रियों को मिलेगा 24 घंटे का लॉक-इन टाइम, बिना चार्ज सही करा सकेंगे अपना नाम
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हवाई यात्रियों को मिलेगा 24 घंटे का लॉक-इन टाइम, बिना चार्ज सही करा सकेंगे अपना नाम

मौजूदा व्‍यवस्‍था में नाम में सुधार कराने के लिए टिकट को कैंसल कर नया टिकट बुक कराना पड़ता था.

पैसेंजर चार्टर जारी कर विमानन राज्‍यमंत्री जयंत सिन्‍हा ने हवाई यात्रियों को कई तोहफे दिए हैं. (फाइल फोटो)

नई दिल्‍ली : नागर विमानन मंत्रालय द्वारा तैयार किए गए पैसेंजर्स चार्टर में मुसाफिरों को 24 घंटे का लॉक-इन टाइम देने का प्रावधान किया गया है. इस लॉक-इन टाइम के भीतर मुसाफिर न केवल अपना टिकट कैंसिल करा सकेंगे बल्कि टिकट में गलत प्रिंट हुए नाम को भी सही सका सकेंगे. 24 घंटे के लॉक-इन टाइम में टिकट कैंसिलेशन और नाम सही कराने के एवज में मुसाफिरों को किसी तरह के शुल्‍क का भुगतान नहीं करना होगा. विमानन राज्‍यमंत्री जयंत सिन्‍हा के अनुसार मुसाफिरों का लॉक-इन टाइम टिकट बुक कराने के समय से अगले 24 घंटे तक लागू होगा. इस समायावधि के दौरान वह अपने नाम में इच्छित बदलाव के साथ अपनी टिकट भी कैंसल करा सकेंगे. इस समयावधि में टिकट कैंसिलेशन और नाम में बदलाव के लिए किसी तरह का शुल्‍क लागू नहीं होगा.

  1. 24 घंटे की समयावधि में बिना किसी जार्च के टिकट भी हो सकेगा कैंसिल
  2. नाम में तीन शब्‍दों से अधिक बदलाव करने में यात्रियों को देनी होगी फीस
  3. बेसिक फेयर और फ्यूल सरचार्ज से अधिक नहीं हो सकता कैंसिलेशन चार्ज

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नाम में सुधार के लिए टिकट कराना पड़ता है कैंसल
टिकट बुक कराते समय यदि किसी तरह की गलती हो जाए, तो उसे सुधारना अभी तक आसान नहीं था.  मौजूदा व्‍यवस्‍था के तहत टिकट में दर्ज गलत नाम को सुधारने के लिए पहले मौजूदा टिकट को कैंसिल कराना होता था. इसके बाद सही नाम के साथ नया टिकट बुक होता था. यात्रियों की परेशानी यह थी कि इस छोटी की गलती को सुधारने के लिए हजारों रुपए का भुगतान करना पड़ता था. एयरलाइंस पहले टिकट कैंसिल कराने के लिए कैंसिलेशन चार्ज लेती थी, फिर बढ़े हुए किराये की दर पर नया टिकट बुक किया जाता था. नई व्‍यवस्‍था लागू होने के बाद मुसाफिरों को इस परेशानी से निजात मिल जाएगी.

 

 

नि:शुल्‍क होगा तीन शब्‍दों का सुधार
मंत्रालय ने स्‍पष्‍ट किया है कि मुसाफिर के नाम की गलत स्‍पेलिंग के साथ बुक हुए टिकट में सिर्फ तीन शब्‍दों का नि:शुल्‍क सुधार कराया जा सकता है. यदि सुधार तीन शब्‍दों से अधिक है तो उसके लिए एयरलाइंस मुसाफिर से नाम सुधार शुल्‍क लेने के लिए स्‍वतंत्र होंगी. माना जा रहा है कि तीन शब्‍दों से अधिक सुधार पर एयरलाइंस पुरानी व्‍यवस्‍था के तहत मौजूदा टिकट कैंसिल कर नया टिकट जारी करेंगी. जिसके लिए मुसाफिरों को कैंसिलेशन चार्ज के साथ तत्‍कालीन किरायों का भुगतान करना होगा.

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टिकट में बड़े अक्षरों में दर्शाना होगा कैंसिलेशन चार्ज
मंत्रालय के अनुसार सभी एयरलाइंस को निर्देश दिए गए हैं कि टिकट कैंसिलेशन चार्ज को बड़े शब्‍दों में टिकट में लिखा जाए. निर्देश में कहा गया है कि कैंसिलेशन चार्ज का फांट साइज 12 से छोटा नहीं होना चाहिए. टिकट चार्ज स्‍पष्‍ट रूप से टिकट में नजर आने चाहिए. इसके अलावा, टिकट कैंसिलेशन चार्ज किसी भी स्थिति में एयर टिकट के बेसिक फेयर और फ्यूल सरचार्ज के जोड़ से अधिक नहीं होना चाहिए.  

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