अब घर बैठे आसानी से निकाल सकते हैं अपना पीएफ, बेहद आसान है तरीका...
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अब घर बैठे आसानी से निकाल सकते हैं अपना पीएफ, बेहद आसान है तरीका...

अगर आप अपने कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) खाते से राशि निकालना चाहते हैं तो अब इसकी प्रक्रिया बहुत ही सरल और आसान है. आप घर बैठे ऑनलाइन आवेदन दे सकते हैं जो ज्यादा सुविधाजनक है. साथ ही बेहत कम समय में आपकी राशि खाते में आ जाती है.  

प्रतीकात्मक तस्वीर

नई दिल्ली: अगर आप अपने कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) खाते से राशि निकालना चाहते हैं तो अब इसकी प्रक्रिया बहुत ही सरल और आसान है. आप घर बैठे ऑनलाइन आवेदन दे सकते हैं जो ज्यादा सुविधाजनक है. साथ ही बेहत कम समय में आपकी राशि खाते में आ जाती है.

पहले के मुकाबले ज्यादा आसान हुआ राशि निकालना 

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने पिछले कुछ समय में कई तरह की पहल की है, जिससे राशि निकालना पहले के मुकाबले ज्यादा आसान हो गया है. हालांकि, इसके लिए आपके आधार का ईपीएफ के सार्वभौम खाता संख्य (यूएएन) से जुड़ा रहना चाहिए. इसकी लिए आप ईपीएफओ के सदस्यों के लिए बनी वेबसाइट https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberinterface पर क्लिक कर फायदा उठा सकते हैं. 

सबसे पहले अपने यूएएन को एक्टिव करवाएं

गौरतलब है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने पीएफ निकासी, पेंशन और बीमा जैसे विभिन्न दावों के निपटान के लिये निर्धारित समयसीमा मौजूदा 20 दिन से घटाकर 10 दिन कर दिया है. उल्लेखनीय है कि ईपीएफओ ने जुलाई 2015 में विभिन्न दावों के निपटान के लिये समयसीमा घटाकर 20 दिन कर दिया था. बता दें, अब सभी ईपीएफ सदस्यों को यूएएन मिलने लगा है. आपका पीएफ खाता इससे जुड़ा होता है. सबसे पहले अपने यूएएन को एक्टिव करवाएं. इसके लिए ईपीएफओ की वेबसाइट पर विकल्प दिया गया है. 

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यूएएन को अपने आधार से जुड़ें

यूएएन को एक्टिवेट कराने के लिए उस मोबाइल नंबर का उपयोग करें जो वर्तमान में प्रयोग कर रहें हैं क्योंकि उसी पर एसएमएस आता है. यूएएन को एक्टिवेट कराने के बाद उसे इलेक्ट्रॉनिक रूप वाले ग्राहक को जानें (ई-केवाईसी) प्रक्रिया के तहत आधार से जोड़ें. इस प्रक्रिया में एक बार उपयोग में आने वाला पासवर्ड (वन टाइम पासवर्ड) आएगा. राशि निकालने के लिए आवेदन (क्लेम फॉर्म) ऑनलाइन तभी जमा हो पाएगा जब आपके यूएएन से आधार जुड़ जाएगा. आधार से नहीं जोड़ने की स्थिति में बार-बार आपको यूएनएन को पहले आधार से जोड़ने की सूचना आएगी. 

कब पैन का विवरण देना होगा जरूरी 

आवेदन प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए अपना बैंक खाता संख्या, आईएफएससी कोड और बैंक का पता आदि की सूचना भी देनी होगी. केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त वीपी जॉय का कहना है कि ईपीएफओ के करीब चार करोड़ सदस्य हैं जिसमें से 1.80 करोड़ अपने यूएएन को आधार से जोड़ चुके हैं. वहीं, अगर आप ईपीएफओ के सदस्य पांच साल से कम समय से हैं तो राशि निकालने का आवेदन देने के लिए पैन का विवरण देना जरूरी है. जॉय का कहना है कि केवल वही सदस्य ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं जिनका आधार सत्यापित हो चुका है और नाम, जन्म की तारीख और लिंग (जेंडर) की सूचना उससे मेल खाती हो.

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