विदेश जाने के लिए कुरैशी ने किया था झूठा दावा : आयकर विभाग
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विदेश जाने के लिए कुरैशी ने किया था झूठा दावा : आयकर विभाग

आयकर विभाग ने दिल्ली की एक अदालत में कहा कि काला धन मामले में एक आरोपी एवं विवादित कारोबारी मोइन अख्तर कुरैशी ने विदेश जाने के लिए एक झूठा दावा किया था।

नई दिल्ली : आयकर विभाग ने दिल्ली की एक अदालत में कहा कि काला धन मामले में एक आरोपी एवं विवादित कारोबारी मोइन अख्तर कुरैशी ने विदेश जाने के लिए एक झूठा दावा किया था।

विभाग ने मांस निर्यातक की जमानत की शर्तों में संशोधन की मांग की और कहा कि उन्हें भविष्य में भारत छोड़ने से पहले अदालत की इजाजत लेने का निर्देश देना चाहिए। अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट अजय गर्ग ने कहा कि आय कर विभाग के वकील इस सिलसिले में एक उपयुक्त अर्जी दाखिल करें और इस विषय को सात अप्रैल के लिए सूचीबद्ध कर दिया।

आयकर विभाग के वकील ब्रजेश गर्ग ने कहा कि कुरैशी की जमानत की शर्त को संशोधित करना चाहिए और उन्हें देश छोड़ने से पहले अदालत की इजाजत लेने का निर्देश देना चाहिए।

गौरतलब है कि पिछले साल अक्तूबर में कुरैशी के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के एक लुक आउट नोटिस के बाद उन्हें यहां इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर रोक दिया गया था। ईडी उनके खिलाफ धन शोधन और विदेशी मुद्रा नियमों के उल्लंघन के मामले की जांच कर रही है।

कुरैशी ने जब एक अदालती आदेश दिखाया, तब उन्हें जाने की इजाजत दी गई थी। आदेश में कहा गया था कि उन्हें अपनी विदेश यात्रा की अदालत को सिर्फ सूचना देनी थी। उन्होंने पिछले साल अक्तूबर में एक अर्जी दायर कर ब्रिटेन जाने की इच्छा जाहिर करते हुए दावा किया था कि वहां उनकी पत्नी का इलाज चल रहा है।

हालांकि, तथ्यों का सत्यापन करने के दौरान आय कर विभाग को पासपोर्ट विभाग से यह जानकारी मिली कि कुरैशी की पत्नी नसरीन कुरैशी उस समय भारत में थी। विभाग ने कहा कि कुरैशी ने विदेश जाने के लिए अदालत के समझ झूठा दावा किया था।

अदालत ने मार्च 2015 में कुरैशी की जमानत मंजूर करते हुए आरोपी पर यह शर्त तय की थी कि वह अदालत की इजाजत के बगैर देश से बाहर नहीं जाएंगे। बाद में इसे संशोधित कर सिर्फ सूचना देना कर दिया।

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