अयोध्या विवादः श्रीराम जन्मभूमि न्यास ने ठुकराया सुलह का सुझाव
Advertisement

अयोध्या विवादः श्रीराम जन्मभूमि न्यास ने ठुकराया सुलह का सुझाव

अयोध्या विवादः श्रीराम जन्मभूमि न्यास ने ठुकराया सुलह का सुझाव (फाइल फोटो)

अयोध्याः अयोध्या के विवादित स्थल के मुद्दे को बातचीत के जरिये सुलझाने के सुप्रीम कोर्ट के सुझाव को श्रीराम जन्मभूमि न्यास महंत दास के महंत नृत्य गोपाल दास ने कहा कि विवादित स्थल पर मंदिर के पक्ष में पुरातात्विक साक्ष्य मिलने के बाद सुलह-समझौते का अब कोई औचित्य नहीं है. बातचीत जैसे निर्थक आलाप से हिन्दुओं को भ्रमित ना किया जाए. 

अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी का BJP ने किया समर्थन

श्रीराम जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास ने आज कहा कि मंदिर निर्माण आंदोलन से जुड़े संतों का प्रतिनिधिमंडल सर्वोच्च न्यायालय के सुझाव को लेकर जल्द ही प्रधानमंत्री से मिलकर बातचीत करेगा.गौरतलब है कि न्यास के कुछ पदाधिकारी विवादित स्थल मामले में अदालत में पक्षकार हैं. यह मामला फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन. 

AIMPLB ने कहा- 'हम कोर्ट के बाहर मामला सुलझाने को तैयार'

महंत नृत्य गोपाल दास ने कहा कि क्या विवादित स्थल को लेकर दोनों पक्षों के बीच समझौता, अयोध्या में एक और विभाजन को जन्म नहीं देगा? उन्होंने कहा कि देश के विभाजन के दो वर्ष बाद ही सरदार पटेल और अन्य नेताओं के कुशल प्रयास से गुजरात के सोमनाथ ज्योतिलिर्ंग पर भव्य मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त हो गया था. वहीं, अयोध्या मे श्रीराम जन्मभूमि का विवाद कोर्ट के चक्कर लगाता रहा. अगर उसी समय इसका समाधान कर दिया जाता तो शायद इतना खून-खराबा नहीं होता.

क्या है सुप्रीम कोर्ट का सुझाव

आपको बता दें कि गत 21 मार्च को अयोध्या के विवादित स्थल के मामले को ‘संवेदनशील’ और ‘भावनात्मक मामला’ बताते हुये कहा था कि इसका हल तलाश करने के लिए सभी संबंधित पक्षों को नये सिरे से प्रयास करने चाहिये. प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति जे एस खेहर की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा था कि ऐसे धार्मिक मुद्दों को बातचीत से सुलझाया जा सकता है और उन्होंने सर्वसम्मति पर पहुंचने के लिए मध्यस्थता करने की पेशकश भी की थी.

क्या चाहता है दूसरा पक्ष

हालांकि उच्चतम न्यायालय द्वारा राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद को अदालत से बाहर सुलझाने के सुझाव और परस्पर संवाद में मध्यस्थ की भूमिका निभाने की पेशकश का ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सहित कुछ प्रमुख मुस्लिम संगठनों ने स्वागत तो किया, मगर वे अदालत के बाहर इस मामले के समाधान को लेकर ज्यादा आशान्वित नहीं हैं.

Trending news