सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, क्या अपने कार्यों से 'अछूत' हो गए हैं CBI निदेशक
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सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, क्या अपने कार्यों से 'अछूत' हो गए हैं CBI निदेशक

गुरुवार को कोर्ट ने सीबीआई निदेशक आलोक वर्मा और अन्य द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई की.

फाइल फोटो

नई दिल्ली: सीबीआई में जारी विवाद की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हुई. इस दौरान कोर्ट ने पूछा कि क्या सीबीआई निदेशक को इस तरह का संरक्षण हासिल है कि दो साल के निश्चित कार्यकाल के दौरान न तो केन्द्र और ना ही सीवीसी किसी कार्य के लिए उन्हें छू नहीं सकती? गुरुवार को कोर्ट ने सीबीआई निदेशक आलोक वर्मा और अन्य द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई की. वर्मा और अन्य ने अपनी याचिकाओं में उन्हें तथा विशेष निदेशक राकेश अस्थाना को छुट्टी पर भेजने और उनसे सभी शक्तियां वापस लेने के केन्द्र के फैसले को चुनौती दी थी. दोनों अधिकारियों ने एक दूसरे पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं.

वर्मा और एक एनजीओ ‘कॉमन कॉज’ की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ताओं क्रमश: फली नरीमन और दुष्यंत दवे ने दलील दी कि न तो केन्द्र और ना ही केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) के पास सीबीआई निदेशक के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की शक्ति है, इस पर प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई ने सवाल किया, ‘‘क्या इससे सीबीआई निदेशक परोक्ष रूप से अछूत नहीं हो जाएंगे? क्या संसद की मंशा यह थी?’’ 

पीठ ने सवाल कहा, ‘‘क्या सीबीआई निदेशक का निश्चित कार्यकाल सभी नियमों से ऊपर है और उन्हें अछूत बनता है?’’ इन सवालों के बाद सीवीसी की ओर से पेश सालीसिटर जनरल तुषार मेहता ने सीबीआई प्रमुख के खिलाफ की गई कार्रवाई को सही ठहराया.

(इनपुट-भाषा)

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