पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव: एक सप्ताह बाद फैसला सुना सकता है सुप्रीम कोर्ट
Advertisement

पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव: एक सप्ताह बाद फैसला सुना सकता है सुप्रीम कोर्ट

कोर्ट ने कहा कि वह एक हफ्ते में आदेश देगा. दरअसल, पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग से पूछा था कि जब 16000 सीटों पर उम्मीदवारों का निर्विरोध चुनाव हुआ तो क्या आयोग ने ये जांच की कि क्या लोगों को नामांकन भरने से रोका गया? ऐसा करना आपका कर्त्तव्य है, निष्पक्ष चुनाव कराना आपका संवैधानिक दायित्व है. 

पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव: एक सप्ताह बाद फैसला सुना सकता है सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली: पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव में 34 प्रतिशत सीट पर TMC प्रत्याशियों की निर्विरोध जीत के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को फैसला सुरक्षित रख लिया.  सीजेआई दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने मामले में सभी पक्षों को सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रखा लिया. कोर्ट ने कहा कि वह एक हफ्ते में आदेश देगा. दरअसल, पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग से पूछा था कि जब 16000 सीटों पर उम्मीदवारों का निर्विरोध चुनाव हुआ तो क्या आयोग ने ये जांच की कि क्या लोगों को नामांकन भरने से रोका गया? ऐसा करना आपका कर्त्तव्य है, निष्पक्ष चुनाव कराना आपका संवैधानिक दायित्व है. 

आयोग ने कहा था कि हमारे पास जो भी शिकायतें आयीं हमने उस पर कार्रवाई की है. पश्चिम बंगाल चुनाव आयोग ने कहा था कि 33% सीटों पर निर्विरोध चुनाव असामान्य नहीं है.  यूपी में 57% और हरियाणा में 51% पंचायत सीटों पर प्रत्याशी निर्विरोध चुने गए थे.  

ये भी पढ़ें: पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव : हिंसा में 12 लोगों की मौत, 72.5 फीसदी मतदान

राज्य चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि यूपी और हरियाणा में 50% से ज़्यादा सीट पर निर्विरोध निर्वाचन हो चुके हैं. बंगाल में हमने अपने पास आई शिकायतों पर कार्रवाई की. पश्चिम बंगाल सरकार ने बीजेपी, सीपीएम, कांग्रेस की याचिका खारिज करने की मांग करते हुए कहा कि कोई उम्मीदवार डर या दिक्कत का हवाला देते हुए कोर्ट नहीं पहुंचा. पार्टियां राजनीति कर रही हैं. उनकी याचिका के चलते राज्य में ग्राम सभाओं का गठन रुका हुआ है. 

आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाते हुए कहा था कि कुछ सीटों पर किसी दूसरे प्रत्याशी का खड़ा नही होना या बिना चुनाव लड़े निर्विरोध निर्वाचन हुआ.  सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ऐसे में लग रहा है कि ग्रासरूट स्तर पर लोकतंत्र काम नही कर रहा है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये बेहद चौकने वाला है कि हजारों की तादात में सीटों पर निर्विरोध जीता जा रहा है.  सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि बिरहम, बांकुरा, मुर्शिदाबाद और पूर्व बर्धमान में सबसे ज्यादा सीटें पर प्रत्याशी निर्विरोध जीत रहा है. 

Trending news