ईपीएफओ ने निपटाये 50 लाख से अधिक दावे
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ईपीएफओ ने निपटाये 50 लाख से अधिक दावे

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने चालू वित्त वर्ष के दौरान अगस्त महीने तक 50 लाख से अधिक दावों का निपटारा किया है, जिनमें से 97 प्रतिशत दावे 30 दिन के भीतर निपटाए गए। सिर्फ अगस्त में 10.98 लाख दावे निपटाए गए। निर्धारित समय-सीमा में कुल 98.90 फीसदी दावे निपटाए गए।

नई दिल्ली : कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने चालू वित्त वर्ष के दौरान अगस्त महीने तक 50 लाख से अधिक दावों का निपटारा किया है, जिनमें से 97 प्रतिशत दावे 30 दिन के भीतर निपटाए गए। सिर्फ अगस्त में 10.98 लाख दावे निपटाए गए। निर्धारित समय-सीमा में कुल 98.90 फीसदी दावे निपटाए गए।
महत्वपूर्ण बात यह है कि निपटान-सेवा के मानकों में लगातार वृद्धि होने के फलस्वरूप केवल तीन दिन में ही 39 प्रतिशत दावों का निपटान किया गया जबकि 73 प्रतिशत दावों का निपटारा तीन दिन के भीतर किया गया था। संगठन की हमेशा यही कोशिश रहती है कि दावों के निपटारे में कम समय लगे और हाल ही में इस दिशा में सराहनीय प्रगति हुई है।
यह भी देखा गया है कि ईसीआर पोर्टल पर दर्ज कार्यालयों की संख्या 4.76 लाख से अधिक हो गई है और सक्रिय सदस्यों की संख्या 4.11 करोड़ तक हो गई है। अनुमान है कि अगस्त में 4,000 से अधिक कार्यालयों ने ईसीआर पोर्टल पर अपना नाम दर्ज किया। अगस्त में ही इस संगठन के खाते में 5,961 करोड़ रुपये आए हैं।
केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के बयान के मुताबिक अपनी सेवाओं में सुधार के तहत संगठन ने `ऑन लाइन ट्रांसफर एप्लिकेशन` पर ध्यान केंद्रित किया है। इस सेवा को शीघ्र ही शुरू किए जाने के आसार हैं। इस एप्लिकेशन के जरिए मालिक (एंपलायर) के डिजिटल हस्ताक्षरों का प्रयोग किया जाएगा, ताकि कर्मचारियों द्वारा ऑनलाइन प्रस्तुत किए गए दावों को अधिप्रमाणित किया जा सके। इस संबंध में डिजिटल हस्ताक्षरों के पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू हो गई है और अगस्त तक देश भर के कार्यालयों द्वारा 9,000 से अधिक डिजिटल हस्ताक्षरों का पंजीकरण किया गया था।
हाल ही के महीनों में ग्राहक संतुष्टि पर ध्यान केंद्रित किया गया है और शिकायतों का निपटारा करने के लिए विशेष अभियान शुरू किया गया है। इस संगठन ने केवल अगस्त माह में ही 27,056 शिकायतों का निपटारा किया, जबकि इस माह के दौरान 16,160 शिकायतें प्राप्त हुई थीं। पूरे संगठन में अगस्त के अंत तक 8,791 शिकायतें शेष थीं, जबकि जुलाई के अंत में 19,788 शिकायतें शेष थीं।
उल्लेखनीय है कि पिछले दो महीनों में 47,722 शिकायतों का निपटान किया गया, जो कि एक रिकार्ड है। इसी प्रकार एक तथ्य यह भी है कि इस संगठन के 120 क्षेत्रीय कार्यालयों में 104 क्षेत्रीय कार्यालयों के पास एक भी मामला 30 दिन अधिक समय से लंबित नहीं है। जहां तक इस अधिनियम के अंतर्गत समाविष्ट एवं विदेशों में तैनात भारतीय कर्मचारियों के मामले में सामाजिक सुरक्षा अंशदानों की अदायगी के परिहार के मामले का संबंध है, केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त (सीपीएफसी) के.के. खान ने कहा है कि सामाजिक सुरक्षा करारों पर 17 देशों के साथ हस्ताक्षर किए गए हैं और उनमें से 9 देशों के साथ करार पर अमल होना शुरू हो गया है।
सीपीएफसी चाहते हैं कि लाभ उठाने के लिए आवश्यक समाविष्टता प्रमाणपत्र (सीओसी) जारी करने की प्रक्रिया को विकेंद्रीकृत कर दिया जाए। अब समाविष्टता प्रमाणपत्र मुख्य कार्यालय के बजाय संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय से हासिल किए जा सकते हैं। उल्लेखनीय है कि अगस्त माह तक 21,566 समाविष्टता प्रमाणपत्र जारी किए गए थे, जिनमें से 770 समाविष्टता प्रमाणपत्र अगस्त माह के दौरान ही जारी किए गए। (एजेंसी)

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