2जी केस : राजा और संचार कंपनियों की याचिकाएं खारिज
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2जी केस : राजा और संचार कंपनियों की याचिकाएं खारिज

उच्चतम न्यायालय ने 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन मामले में 122 लाइसेंस रद्द करने के निर्णय के खिलाफ संचार कंपनियों की सुधारात्मक याचिकाए आज खारिज कर दीं। इन याचिकाओं में न्यायालय के दो फरवरी, 2012 के फैसले पर नए सिरे से विचार का आग्रह किया गया था।

नई दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन मामले में 122 लाइसेंस रद्द करने के निर्णय के खिलाफ संचार कंपनियों की सुधारात्मक याचिकाए आज खारिज कर दीं। इन याचिकाओं में न्यायालय के दो फरवरी, 2012 के फैसले पर नए सिरे से विचार का आग्रह किया गया था।
प्रधान न्यायाधीश अल्तमस कबीर, न्यायमूर्ति पी सदाशिवम और न्यायमूर्ति जी एस सिंघवी की पीठ ने सुधारात्मक याचिकायें खारिज करते हुये कहा, ‘कोई मामला नहीं बनता।’ न्यायालय ने पूर्व संचार मंत्री ए. राजा को सुधारात्मक याचिका दायर करने की अनुमति देने से भी इंकार कर दिया। न्यायालय में वीडियोकॉन टेलीकम्युनिकेशंस लि, सिस्तेमा श्याम टेलीसर्विसेज लि, टाटा टेलीसर्विसेज लि और आइडिया सेल्युलर लि ने ये सुधारात्मक याचिकायें दायर की थीं।
न्यायाधीशों ने अपने आदेश में कहा, ‘हमने सुधारात्मक याचिकाओं और संबंधित दस्तावेज का अवलोकन किया है। हमारी राय में रूपा अशोक हुर्रा बनाम अशोक हुर्रा और एक अन्य के मामले मे शीर्ष अदालत के निर्णय में (सुधारात्मक आदेश के संबंध में) इंगित मापदंडों में कोई मामला नहीं बना है। इसलिये सुधारात्मक याचिका खारिज की जाती हैं।’
न्यायाधीशों ने कहा, ‘जहां तक राजा की सुधारात्मक याचिका का सवाल है तो सुधारात्मक याचिका दायर की अनुमति देने से इंकार किया जाता है। परिणामस्वरूप स्थगन और उचित निर्देश के लिये दायर अर्जी भी खारिज की जाती है।’ उल्लेखनीय है कि उच्चतम न्यायालय में कोई पुनर्विचार याचिका खारिज होने के बाद उस मामले में सुधारात्मक याचिका दायर की जा सकती है और इस पर न्यायाधीशों के कक्ष में ही निर्णय होता है।
इससे पहले, तीन अप्रैल, 2012 को शीर्ष अदालत ने वीडियोकान टेलीकम्युनिकेशंस लिमिटेड, एस टेल लिमिटेड, एसएसटीएल, टीटीएसएल, यूनीटेक वायरलेस (तमिलनाडु) प्राइवेट लिमिटेड, एटिसलाट डीबी टेलीकाम प्राइवेट लिमिटेड और आइडिया सेल्यूलर लिमिटेड की पुनर्विचार याचिकाएं खारिज कर दी थीं। (एजेंसी)

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