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नई दिल्ली : महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई हमला मामलों में दोषी ठहराए गए मोहम्मद अजमल आमिर कसाब के खिलाफ निष्पक्ष सुनवाई न होने के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए बुधवार को कहा कि उसे मृत्युदंड की सजा सुनाई गई है जो कि सजा का एक मान्य तरीका है। राज्य सरकार की ओर से न्यायालय में पेश हुए पूर्व सॉलिसीटर जनरल गोपाल सुब्रमणियम ने दलील दी कि कसाब को न कभी प्रताड़ित किया गया, न कभी उसके साथ दुर्व्यवहार किया गया और न ही उसके संवैधानिक अधिकारों का हनन हुआ है।
न्यायमूर्ति आफ़ताब आलम और न्यायमूर्ति सीके प्रसाद की पीठ के समक्ष उन्होंने कहा कि अधिकारियों ने न कभी उसे प्रताड़ित किया और न कभी उसके साथ दुर्व्यवहार किया। उसे दिए गए संवैधानिक अधिकारों का भी हनन नहीं किया गया। सुब्रमणियम ने यह भी कहा कि कसाब को मृत्युदंड की सजा सुनाई गई है और यह सजा का एक मान्य तरीका है।
मुंबई हमलों की साजिश लश्कर-ए-तोएबा ने पाकिस्तान में रची थी। इसके पूरे घटनाक्रम का ब्यौरा देते हुए उन्होंने कहा कि अगर कसाब जिंदा पकड़ा नहीं जाता तो यह पता लगाना संभव नहीं होता कि इस नरसंहार में बाहरी लोगों का हाथ था।
(एजेंसी)