रामलीला कांड: 6 पुलिसकर्मियों को सम्मन
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रामलीला कांड: 6 पुलिसकर्मियों को सम्मन

दिल्ली की स्थानीय अदालत ने योग गुरु बाबा रामदेव एवं उनके अनुयायियों पर चार-पांच जून की रात रामलीला मैदान में लाठी चार्ज करने के मामले में आरोप पत्र में शामिल 6 पुलिसकर्मियों को सात जुलाई को उपस्थित होने के लिए सम्मन भेजा है।

नई दिल्ली : दिल्ली की स्थानीय अदालत ने योग गुरु बाबा रामदेव एवं उनके अनुयायियों पर चार-पांच जून की रात रामलीला मैदान में लाठी चार्ज करने के मामले में आरोप पत्र में शामिल 6 पुलिसकर्मियों को सात जुलाई को उपस्थित होने के लिए सम्मन भेजा है।
महानगर दंडाधिकारी अनिल कुमार ने सोमवार को पुलिस द्वारा दाखिल आरोप पत्र को स्वीकार करते हुए कहा कि मैंने जांच अधिकारी द्वारा दायर आरोप पत्र एवं कागजातों को देखा है। न्यायाधीश ने कहा कि उन्होंने आरोप पत्र से लोगों के जीवन को खतरे में डालने का अपराध पाया है।
अदालत ने चार जून को अपने आदेश में कहा था कि आरोप पत्र में उल्लेखित लोगों को जांच अधिकारी सात जुलाई को अदालत में उपस्थित करें। अतिरिक्त पुलिस आयुक्त देवेश चंद्र श्रीवास्तव ने सोमवार को कहा कि उप निरीक्षक सुशील कुमार, हेड कांस्टेबल विजेंद्र, कांस्टेबल रवि, दिनेश, तेजिंदर एवं कृष्णपाल के नाम आरोप पत्र में शामिल हैं।
एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि लोगों के जीवन को खतरे में डालने के अपराध में रामदेव के 11 अनुयायियों के भी नाम शामिल हैं। उन्होंने बताया कि 11 में से 10 तो रामदेव के संगठन भारत स्वाभिमान के सदस्य हैं और घटना के बाद ही इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। पुलिस ने अदालत को बताया कि घटना के अन्य आरोपियों की पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं।
सर्वोच्च न्यायालय ने 23 फरवरी को अपने आदेश में दिल्ली पुलिस से उन पुलिसकर्मियों एवं रामदेव के अनुयायियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल करने के लिए कहा था जिनकी वजह से चार जून को लोगों का जीवन खतरे में पड़ गया था। (एजेंसी)

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