फौरन आत्मसमर्पण की याचिका पर CBI और चौटाला को नोटिस
Advertisement

फौरन आत्मसमर्पण की याचिका पर CBI और चौटाला को नोटिस

दिल्ली हाईकोर्ट ने हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओमप्रकाश चौटाला को तुरंत आत्मसमर्पण का निर्देश देने का आग्रह करने वाली एक याचिका पर सीबीआई और चौटाला को आज नोटिस जारी किये।

नई दिल्ली : दिल्ली हाईकोर्ट ने हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओमप्रकाश चौटाला को तुरंत आत्मसमर्पण का निर्देश देने का आग्रह करने वाली एक याचिका पर सीबीआई और चौटाला को आज नोटिस जारी किये।

याचिकाकर्ता हेमन्त शर्मा की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक तन्खा ने दलील दी कि चौटाला ‘आत्मसमर्पण करने के लिए उन्हें दी गई 17 दिनों की मोहलत का दुरूपयोग’ इस दौरान चुनाव प्रचार कर करना चाहते हैं। इसके बाद न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल ने सीबीआई और इंडियन नेशनल लोकदल नेता को नोटिस जारी किए।

तन्खा ने यह भी कहा कि चौटाला ने अपने प्रचार अभियान का एक कार्यक्रम भी जारी किया है जो खबरों में प्रकाशित हुआ है। अदालत ने सीबीआई और चौटाला को नोटिस जारी करते हुए सवाल किया, ‘सीबीआई ने इन सब (चुनाव प्रचार) पर ध्यान क्यों नहीं दिया? सीबीआई इससे व्यथित प्रतीत नहीं होती है। अदालत ने आवेदन की विचारणीयता पर भी सवाल किया। इससे पहले न्यायमूर्ति बीडी अहमद और न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल की खंडपीठ के समक्ष इस मामले का उल्लेख किया गया जिसने इसे संबंधित अदालत के समक्ष सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया।

शिक्षकों की बहाली के मामले में 10 साल की कैद की सजा काट रहे चौटाला स्वास्थ्य के आधार पर जमानत पर हैं अदालत एम्स के डाक्टरों का एक मेडिकल बोर्ड गठित करने आदेश करने वाली थी जो यह परामर्श देता कि क्या चौटाला को अस्पताल में भर्ती कराने की जरूरत है। इसके बाद, 26 सितंबर को चौटाला ने आत्मसमर्पण करने की पेशकश की थी। इसपर अदालत ने उन्हें 17 अक्तूबर तक आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया था।

Trending news