आईपीएल स्‍पॉट फिक्सिंग मामला: सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई की तीन सदस्‍यीय जांच कमेटी को किया खारिज
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आईपीएल स्‍पॉट फिक्सिंग मामला: सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई की तीन सदस्‍यीय जांच कमेटी को किया खारिज

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को न्यायमूर्ति मुदगल समिति से पूछा कि क्या वह एन श्रीनिवासन और उन वरिष्ठ क्रिकेटरों के खिलाफ जांच करने की इच्छुक हैं, जिनका नाम सट्टेबाजी और स्पॉट फिक्सिंग को लेकर उसकी रिपोर्ट में शामिल है।

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ज़ी मीडिया ब्‍यूरो
नई दिल्‍ली : सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को न्यायमूर्ति मुदगल समिति से पूछा कि क्या वह एन श्रीनिवासन और उन वरिष्ठ क्रिकेटरों के खिलाफ जांच करने की इच्छुक हैं, जिनका नाम सट्टेबाजी और स्पॉट फिक्सिंग को लेकर उसकी रिपोर्ट में शामिल है। शीर्ष कोर्ट ने यह भी कहा कि यदि समिति जांच करने को लेकर सहमत होती है तो उसे जांच एजेंसियों की मदद मुहैया कराई जाएगी। कोर्ट ने यह टिप्‍पणी आज आईपीएल स्‍पॉट फिक्सिंग मामले की सुनवाई के दौरान की।
इस सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई की तीन सदस्‍यीय जांच कमेटी को खारिज कर दिया। गौर हो कि बीसीसीआई ने बीते दिनों स्‍पॉट फिक्सिंग मामले की जांच के लिए तीन नाम सुझाए थे। वहीं, आज बीसीसीआई की जांच कमेटी पर याचिकाकर्ता ने भी सवाल उठाए। याचिकाकर्ता ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में अपना विरोध जाहिर किया।
साथ ही, सुप्रीम कोर्ट ने ऑडियो क्लिप सुनने की दी इजाजत दी और कहा कि बीसीसीआई, श्रीनिवासन बयानों की रिकार्डिंग सुन सकते हैं। साथ ही यह भी हिदायत दी कि कुछ भी लीक नहीं होना चाहिए।
वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई और पुलिस जांच पर अविश्‍वास जताते हुए मुदगल से पूछा कि क्‍या वह एसआईटी प्रमुख बनेंगे? मुदगल कमेटी ने आज बयानों की ऑडियो रिकार्डिंग कोर्ट को सौंपी। यह रिकार्डिंग नवंबर 2013 से जनवरी 2014 के बीच की है। यह सभी रिकार्डिंग पेन ड्राइव में दर्ज करके कोर्ट को सौंपी गई।
गौर हो कि आईपीएल स्पाट फिक्सिंग और सट्टेबाजी प्रकरण से मुसीबतों में घिरे बीसीसीआई ने उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर उसे भ्रष्टाचार मामले की जांच के लिए पूर्व क्रिकेटर रवि शास्त्री और पूर्व सीबीआई निदेशक आरके राघवन सहित तीन सदस्यीय समिति का सुझाव दिया लेकिन उसके इस कदम का तुरंत ही याचिकाकर्ता आदित्य वर्मा ने पुरजोर विरोध कर दिया था। बोर्ड की कार्य समिति ने यहां आपात बैठक के दौरान जांच समिति के तीसरे सदस्य कलकत्ता उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जेएन पटेल बनाये गये हैं। पता चला है कि लोकसभा के पूर्व अध्यक्ष सोमनाथ चटर्जी के नाम पर भी बैठक में विचार किया गया लेकिन बाद में कार्य समिति ने उपरोक्त तीन लोगों को चुना।
उच्चतम न्यायालय ने 16 अप्रैल को मामले की पिछली सुनवाई के दौरान आईपीएल छह स्पाट फिक्सिंग और सट्टेबाजी प्रकरण की ‘निष्पक्ष जांच’ के लिए लोगों के नाम का सुझाव देने को कहा था। उच्चतम न्यायालय ने 22 अप्रैल को अगली सुनवाई के दौरान बीसीसीआई के सुझाव पर विचार करना तय किया था। बोर्ड से मान्यता प्राप्त कुछ इकाइयों ने उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद कार्य समिति की आपात बैठक बुलाने की मांग की थी जिसके बाद यह बैठक बुलाई गई।
तीन सदस्यीय समिति के नामों की घोषणा के तुरंत बाद आईपीएल स्पाट फिक्सिंग के मामले में बीसीसीआई को उच्चतम न्यायालय में घसीटने वाले गैरमान्यता प्राप्त क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बिहार (कैब) के प्रमुख आदित्य वर्मा ने इसका विरोध किया तथा केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) या राष्ट्रीय खुफिया एजेंसी (एनआईए) में से किसी एक से आईपीएल के इस प्रकरण की जांच की मांग की है।

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