मालदीव में 20 अक्तूबर से पहले राष्ट्रपति पद का होगा ताजा चुनाव
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मालदीव में 20 अक्तूबर से पहले राष्ट्रपति पद का होगा ताजा चुनाव

मालदीव के उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रपति पद के लिए गत सात सितम्बर को हुए पहले दौर के चुनाव को रद्द करने के साथ ही कहा कि पद के लिए ताजा चुनाव 20 अक्तूबर से पहले करा लिये जाएं ।

माले: मालदीव के उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रपति पद के लिए गत सात सितम्बर को हुए पहले दौर के चुनाव को रद्द करने के साथ ही कहा कि पद के लिए ताजा चुनाव 20 अक्तूबर से पहले करा लिये जाएं । इस फैसले के बाद सरकार ने सभी दलों से नए चुनाव का समर्थन करने की अपील की है । यह फैसला पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद के लिए एक बड़ा झटका है जो पहले दौर के चुनाव के विजेता के रूप में उभरे थे ।
उच्चतम न्यायालय ने कल निर्देश दिया कि राष्ट्रपति पद के लिए पहले दौर के ताजा चुनाव इस महीने की 20 तारीख से पहले करा लिये जाएं और यदि आवश्यक हुआ तो दूसरे दौर का चुनाव तीन नवम्बर 2013 से पहले करा लिया जाए।
यह फैसला जम्हूरी पार्टी के नेता कासिम इब्राहिम द्वारा दायर उस मामले की सुनवायी पर सुनाया गया जिसमें चुनाव में गंभीर अनियमितता के आरोप लगाये गए हैं । भारत में मालदीव के उच्चायुक्त मोहम्मद नसीर ने फैसले के बारे में जानकारी देते हुए पीटीआई को बताया कि सात सदस्यीय पीठ ने यह फैसला बहुमत से दिया ।
उन्होंने कहा कि उच्चतम न्यायालय का फैसला इस तथ्य पर आधारित था कि 5,623 वोट फर्जी तरीके से डाले गए । इसमें फर्जी चुनाव पहचान पत्र का इस्तेमाल करते हुए डाले गए वोट, मृत व्यक्तियों के नाम पर डाले गए वोट नाबालिगों द्वारा बिना वैध मतदाता पहचान पत्र के डाले गए वोट, दो बार मतदान के मुद्दे, असंगत स्थायी पते वाले मतदाता पहचान पत्र का इस्तेमाल करते हुए डाले गए वोट, नामों में अंतर के साथ ही राष्ट्रीय पंजीकरण विभाग के तहत गैर पंजीकृत व्यक्तियों द्वारा डाले गए वोट शामिल हैं । उन्होंने कहा कि यह फैसला किया गया कि दूसरे और तीसरे स्थान पर आए उम्मीदवारों के परिणाम में परिवर्तन के लिए 5,623 मत पर्याप्त हैं क्योंकि इन दोनों स्थानों पर आए प्रत्याशियों के बीच मतांतर महज 2,677 था । (एजेंसी)

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