अभिषेक वर्मा दंपति को अंतरिम जमानत नहीं
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अभिषेक वर्मा दंपति को अंतरिम जमानत नहीं

दिल्ली की एक अदालत ने आधिकारिक खुफिया कानून (ओएसए) का उल्लंघन करके खुफिया रक्षा दस्तावेज रखने और इन्हें विदेशी नागरिकों को देने वाले हथियारों के कारोबारी अभिषेक वर्मा और उनकी पत्नी की अंतरिम जमानत याचिका आज खारिज कर दी।

नई दिल्ली : दिल्ली की एक अदालत ने आधिकारिक खुफिया कानून (ओएसए) का उल्लंघन करके खुफिया रक्षा दस्तावेज रखने और इन्हें विदेशी नागरिकों को देने वाले हथियारों के कारोबारी अभिषेक वर्मा और उनकी पत्नी की अंतरिम जमानत याचिका आज खारिज कर दी।
मुख्य मेट्रोपालियन मजिस्ट्रेट विद्या प्रकाश ने बीमार मां की देखभाल के लिये अभिषेक वर्मा और उनकी रोमानियाई पत्नी आंका मारिया नियासू की अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी। दंपति ने अंतरिम जमानत मांगते हुए कहा था कि वर्मा की मां की हालत गंभीर है और वे मां से मिलना चाहते हैं।
सीबीआई ने वर्मा और उनकी पत्नी के खिलाफ वायुसेना की परियोजनाओं, अधिग्रहण योजनाओं और अन्य सूचनाओं से जुड़े खुफिया दस्तावेज कथित रूप से रखने का मामला दर्ज किया था।
अतिरिक्त लोक अभियोजक राजीव मोहन ने उनकी याचिका का विरोध किया था।
मोहन ने कहा कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने नौसेना वार रूम लीक मामले में वर्मा को जमानत दी थी जिसमें भी उन्होंने भारतीय नौसेना से संबंधित खुफिया दस्तावेज अपने पास रखे थे। हालांकि वह जमानत की पवित्रता बनाये रखने में असफल रहे और उन्होंने फिर से इसी तरह का अपराध किया है। (एजेंसी)

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