आतंकवादी हमले में कोर्ट ऑफ एन्क्वायरी का आदेश
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आतंकवादी हमले में कोर्ट ऑफ एन्क्वायरी का आदेश

भारतीय थल सेना ने बीते 26 सितंबर को सांबा में अपनी 16 कैवलरी शिविर पर हुए आतंकवादी हमले के मामले में एक कोर्ट ऑफ एन्क्वायरी (सीओआई) गठित की है।

जम्मू : भारतीय थलसेना ने बीते 26 सितंबर को सांबा में अपनी 16 कैवलरी शिविर पर हुए आतंकवादी हमले के मामले में एक कोर्ट ऑफ एन्क्वायरी (सीओआई) गठित की है। गौरतलब है कि शिविर पर हुए आतंकवादी हमले में एक लेफ्टिनेंट कर्नल सहित चार सैन्यकर्मी मारे गए थे जबकि एक कर्नल सहित दो लोग जख्मी हो गए थे।
रक्षा प्रवक्ता एसएन आचार्य ने यहां कहा, ‘एक कोर्ट ऑफ एन्क्वायरी का आदेश दिया गया है। कर्नल रैंक के एक अधिकारी कोर्ट ऑफ एन्क्वायरी की अध्यक्षता करेंगे।’ प्रवक्ता ने कहा कि ऐसे हमले होने पर थलसेना द्वारा मानक परिचालन प्रक्रिया (एसओपी) के तहत यह कदम उठाया जाता है।
उन्होंने कहा कि कर्नल को आतंकवादी हमले के सभी पहलुओं की जांच करना होगा और यह भी देखना होगा कि किसी इकाई की तरफ से सुरक्षा में कोई चूक तो नहीं हुई। सांबा जिले में थलसेना की 16 कैवलरी यूनिट 9 कोर के अधिकार क्षेत्र में आती है जिसका मुख्यालय हिमाचल प्रदेश में है। (एजेंसी)

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