एक लाख रुपये की ईदी से पता चला भटकल का ठिकाना
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एक लाख रुपये की ईदी से पता चला भटकल का ठिकाना

ईद से पहले अपनी पत्नी को ईदी के तौर पर एक लाख रुपये भेजना यासीन भटकल के लिए महंगा पड़ा और इसने पुलिस को देश के सर्वाधिक वांछित आतंकवादियों में से एक के ठिकाने तक पहुंचने में मदद की।

नई दिल्ली : ईद से पहले अपनी पत्नी को ईदी के तौर पर एक लाख रुपये भेजना यासीन भटकल के लिए महंगा पड़ा और इसने पुलिस को देश के सर्वाधिक वांछित आतंकवादियों में से एक के ठिकाने तक पहुंचने में मदद की।
एक लाख रुपये सामान्य बैंकिंग चैनल से भेजा गया था। इसने खुफिया ब्यूरो के अधिकारियों को सचेत कर दिया। उन्हें शक हुआ कि वह किसी आतंकवादी हमले के लिए भारत में घुसने या नेपाल के पोखरा इलाके से भागने की योजना बना रहा है।
भटकल की निगरानी बढ़ा दी गई। इससे इंडियन मुजाहिदीन के 30 वर्षीय सह-संस्थापक की कल सुबह साढ़े पांच बजे भारत-नेपाल सीमा पर गिरफ्तारी हो सकी। आईबी ने दिल्ली से बिहार और नेपाल तक एक विशाल मानव संजाल बनाया था। विस्फोट के दो दर्जन मामलों में वांछित भटकल की गिरफ्तारी का आईबी का अभियान सफल रहा।
यासीन ने प्राथमिक पूछताछ में अधिकारियों को बताया कि उसने जो धन अपनी पत्नी को भेजा था वह नौ अगस्त की ईद के लिए था। आधुनिक आतंकवाद का चेहरा माने जाने वाले यासीन का असली नाम मोहम्मद अहमद जरार सिद्दीबाबा है। वह शाहरूख का नाम भी इस्तेमाल करता था। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि उसने पूछताछकर्ताओं को बताया कि वह 2004 में दुबई गया था जहां वह एक स्पोर्ट्स शॉप में काम करता था। उसके बाद वह कराची चला गया।भटकल और अख्तर को अदालत में तीन बजकर 20 मिनट पर चेहरा ढंककर कड़ी सुरक्षा में पेश किया गया। एनआईए ने अपनी रिमांड याचिका में कहा कि मोहम्मद अहमद सिद्दीबप्पा और यासीन भटकल एक ही हैं और अदालत ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था।
देश भर में आतंकवादी हमले के षड्यंत्र में संलिप्त रहने के लिए भटकल और असदुल्ला को एनआईए ने गिरफ्तार किया है। एनआईए ने अपनी रिमांड याचिका में कहा कि मामले में हिरासत में लेकर पूछताछ करने के लिए इन आरोपी व्यक्तियों की जरूरत है ताकि षड्यंत्र का भंडाफोड़ किया जा सके। इसने कहा कि इन दोनों आरोपियों को सामग्रीजन्य साक्ष्य की बरामदगी के लिए दिल्ली एवं दूसरी जगहों पर भी ले जाने की जरूरत है। अदालत ने इससे पहले भटकल, अख्तर और आईएम के दस शीर्ष आतंकवादियों के खिलाफ 18 जुलाई को गैर जमानती वारंट जारी किया था जिसमें आईएम के पांच आतंकवादियों पर 17 जुलाई को आरोपपत्र दायर किया गया था।
एनआईए ने अपनी रिमांड याचिका में कहा कि भटकल और अख्तर को 29 अगस्त को बिहार में गिरफ्तार किया गया और बिहार के मोतिहारी के सीजेएम की अदालत से तीन दिनों के ट्रांजिट रिमांड पर उन्हें लाया गया है। (एजेंसी)

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