डुप्लीकेट पैन कार्ड बनवाना है, तो ऐसे करें ऑनलाइन अप्लाई, कुछ मिनटों में हो जाएगा काम
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डुप्लीकेट पैन कार्ड बनवाना है, तो ऐसे करें ऑनलाइन अप्लाई, कुछ मिनटों में हो जाएगा काम

Duplicate Pan Card: पैन कार्ड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन में काम आने वाला जरूरी दस्तावेज है. इसके बगैर कई जरूरी काम रुक जाते हैं. अगर पैन कार्ड खो जाएं तो जानें कैसे आप इसके लिए घर बैठे अप्लाई कर सकते हैं.

डुप्लीकेट पैन कार्ड बनवाना है, तो ऐसे करें ऑनलाइन अप्लाई, कुछ मिनटों में हो जाएगा काम

Duplicate Pan Card: आज के समय में पैन कार्ड सबसे जरूरी दस्तावेजों में से एक है. हर जरूरी काम के लिए अब इसकी जरूरत पड़ती है. यह न हो तो आपके कई काम अटक जाते हैं. कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इसके बिना नहीं होता, ऐसे में इस डॉक्यूमेंट के खोने पर टेंशन हो जाती है. वहीं, इसे दोबारा बनवाने में झंझट अलग होती है.

ऐसे में हम आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से  डुप्लीकेट कार्ड बनवाने का आसान तरीका बता रहे है. डुप्लीकेट पैन कार्ड में ओरिजनल पैन कार्ड के आधार पर ही डिटेल्स होगी. इसमें कोई नई जानकारी अपडेट नहीं की जा सकती है.

यहां बताए गए स्टेप्स करें फॉलो
1. इनकम टैक्स पैन सर्विसेज यूनिट की वेबसाइट पर जाएं. यहां आप ‘रीप्रिंट ऑफ पैन कॉर्ड’ का विकल्प चुनें. ये ऑप्शन उन लोगों के लिए होता है, जिन्हें पहले से परमानेंट अकाउंट नंबर मिल चुका है. 

2. रिप्रिंट के ऑप्शन में आपको एक फॉर्म दिखाई देगा, इस भरें, ध्यान रहे बाएं मार्जिन के बॉक्स में किसी पर भी राइट टिक नहीं लगाना है. प्रक्रिया पूरी करने के बाद फॉर्म जमा करने पर एकनॉलेजमेंट रिसीट मिल जाएगी. डुप्लीकेट पैन कार्ड के लिए आपको  110 रुपये देने होंगे. वहीं, विदेश में रहने वाले भारतीयों को 1011 रुपए चुकाने होंगे.

3. आप इस रसीद का प्रिंट निकाल लें. इस पर फोटो लगाएं और अपने हस्ताक्षर करें. अगर आपने डिमांड ड्राफ्ट या चेक के जरिए भुगतान किया है, तो उसके साथ में लगाएं. अब इसे आईडी, एड्रेस और डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के साथ NSDL के पुणे स्थित कार्यालय के पते पर भेजना होगा.

4.  ऑनलाइन आवेदन के 15 दिन के अंदर आपके डॉक्यूमेंट्स NSDL के कार्यालय पहुंच जाना चाहिए. इसके 15 के अंदर आपको डुप्लीकेट पैन कार्ड मिल जाएगा. 

ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन
सबसे पहले वेबसाइट www.tin-nsdl.com  पर जाएं.
होम पेज पर​ 'Reprint of PAN Card' के विकल्प पर क्लिक करें.
नया पेज पर अपना पैन नंबर, आधार और बर्थ डेट भरें.
यहां ओटीपी के लिए ईमेल और मोबाइल में से किसी एक को चुनें. 
एप्लीकेशन को ओटीपी से वेरिफाई किया जा सकता है. 
मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी ओरिजिनल पैन नंबर के साथ रजिस्टर्ड होना चाहिए.
अब 'Generate OTP' पर क्लिक करें.
ओटीपी डालने के बाद पेमेंट करनी होगी. 
फीस जमा करके आप प्रिंट के लिए क्लिक करें.
अब आपको मोबाइल नंबर पर मैसेज भेजा जाएगा. 
इस ​मैसेज में दिए गए लिंक की मदद से आप अपना e-Pan भी डाउनलोड कर सकते हैं.

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