Rajasthan Chunav Result: राजस्थान चुनाव में जीतने वाले बीजेपी सांसद देंगे इस्तीफा, अब कौन सी मिलेगी जिम्मेदारी?
Advertisement
trendingNow11994052

Rajasthan Chunav Result: राजस्थान चुनाव में जीतने वाले बीजेपी सांसद देंगे इस्तीफा, अब कौन सी मिलेगी जिम्मेदारी?

Rajasthan Election Natije: राजस्थान के चुनावी अखाड़े में बीजेपी ने अपने सांसदों को भी उतारा था. जानकारी के मुताबिक, राजस्थान में जो बीजेपी सांसद विधानसभा चुनाव में जीते हैं ,वे  संसद की सदस्यता से इस्तीफा देंगे. 

Rajasthan Chunav Result: राजस्थान चुनाव में जीतने वाले बीजेपी सांसद देंगे इस्तीफा, अब कौन सी मिलेगी जिम्मेदारी?

Rajasthan Election Result 2023: राजस्थान में चुनावी नतीजों ने हर किसी को चौंका दिया है. बीजेपी ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए कांग्रेस की अशोक गहलोत सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंका है. राजस्थान की 200 में से 199 सीटों पर चुनाव हुआ था, जिसमें बीजेपी ने 115 सीटें जीत ली हैं. जबकि कांग्रेस के हिस्से में 69 सीटें आई हैं. राजस्थान के चुनावी अखाड़े में बीजेपी ने अपने सांसदों को भी उतारा था. जानकारी के मुताबिक, राजस्थान में जो बीजेपी सांसद विधानसभा चुनाव में जीते हैं ,वे  संसद की सदस्यता से इस्तीफा देंगे. दरअसल राज्य में सात सांसदों को पार्टी ने चुनाव लड़ाया था. बीजेपी के सांसद दीयाकुमारी, राजवर्धन राठौर, बाबा बालक नाथ और किरोड़ी लाल मीणा (राज्यसभा) चुनाव जीते हैं. 

7 में से जीते 4 सांसद

बीजेपी ने इस चुनाव में 7 सांसदों को उतारा था, जो कुछ हद तक सफल रहा. चार बीजेपी सांसदों ने जीत का स्वाद चखा तो तीन को हार नसीब हुई. 9 अक्टूबर को आई 41 उम्मीदवारों की बीजेपी की पहली लिस्ट में इन सात सांसदों का नाम था. रविवार को घोषित हुए नतीजों में राजसमंद से सांसद दीया कुमारी ने जयपुर विद्याधर नगर क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार सीताराम अग्रवाल को 71,368 वोटों के अंतर से मात दी. 
नरेंद्र मोदी सरकार में मंत्री रहे राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने झोटवाड़ा सीट से कांग्रेस के अभिषेक चौधरी को शिकस्त दी. राज्यवर्धन सिंह राठौड़ 50 हजार से भी ज्यादा वोटों से जीत गए. माना जा रहा है कि जीते हुए इन सांसदों को नई बीजेपी सरकार में बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है.

अब क्या करेंगे ये सांसद

इन सांसदों को 14 दिन के अंदर अपनी सीट छोड़नी होगी. अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो उनकी संसद की सदस्यता जा सकती है. संविधान का अनुच्छेद 101 (2) कहता है कि अगर कोई सांसद विधानसभा का चुनाव लड़ता है और उसको जीत मिलती है तो ऐसे में नोटिफिकेशन जारी होने के 14 दिन के अंदर उसको सदन से इस्तीफा देना होता है. इसी क्रम में अगर कोई विधायक जीत चुनाव जीतकर लोकसभा सांसद बन जाता है तो उसे भी 14 दिन के अंदर इस्तीफा देना होता है. 

Trending news