UK: भारतीय मूल का मास्टरमाइंड दोषी करार, ब्रिटेन के इतिहास की सबसे बड़ी टैक्स चोरी में से एक को दिया अंजाम
Advertisement
trendingNow11650462

UK: भारतीय मूल का मास्टरमाइंड दोषी करार, ब्रिटेन के इतिहास की सबसे बड़ी टैक्स चोरी में से एक को दिया अंजाम

UK News: शाही राजस्व व सीमा शुल्क में धोखाधड़ी अन्वेषण सेवा (एचएमआरसी) के निदेशक रिचर्ड लास ने कहा, ‘आरिफ पटेल कानून का आनुपालन करने वाले बहुसंख्यक लोगों के खर्च पर शानदार जीवन जीता था.’

UK: भारतीय मूल का मास्टरमाइंड दोषी करार, ब्रिटेन के इतिहास की सबसे बड़ी टैक्स चोरी में से एक को दिया अंजाम

UK  Fake Designer Clothing Scam:  नकली डिजाइनर वस्त्र घोटाला के मास्टरमाइंड और भारतीय मूल के आरिफ पटेल को ब्रिटेन में टैक्स चोरी (Tax Evasion) का दोषी करार दिया गया है. पटेल पर एक आपराधिक गिरोह के साथ मिलकर कपड़ों और मोबाइल फोन के फर्जी निर्यात पर वैट पुनर्भुगतान  (VAT Reimbursement) का दावा कर 9.7 करोड़ पौंड की टैक्स चोरी करने का आरोप था.

ब्रिटेन के टैक्स डिपार्टमेंट (UK Tax Department) ने पटेल को दोषी पाया जिसे देश के इतिहास में जालसाजी टैक्स चोरी के सबसे बड़े मामलों में से एक करार दिया गया है.

14 सप्ताह तक चली सुनवाई
चेस्टर क्राउन कोर्ट ने 14 सप्ताह तक चली सुनवाई के बाद मंगलवार को पटेल को गलत बही खाता पेश करने, सरकारी राजस्व में धोखाधड़ी करने के लिए साजिश रचने, ब्रांड के नाम पर जाली कपड़ों की बिक्री करने और धन शोधन का दोषी करार दिया.

लोगों के खर्च पर शानदार जीवन जीता था
शाही राजस्व व सीमा शुल्क में धोखाधड़ी अन्वेषण सेवा (एचएमआरसी) के निदेशक रिचर्ड लास ने कहा, ‘आरिफ पटेल कानून का आनुपालन करने वाले बहुसंख्यक लोगों के खर्च पर शानदार जीवन जीता था.’

हमारा काम रुकेगा नहीं
रिचर्ड लास ने कहा, ‘एक दशक से अधिक समय तक एचएमआरसी और हमारे साझेदारों ने इस गिरोह को न्याय के कठघरे तक लाने के लिए एकजुट होकर कड़ी मेहनत की...हमारा काम रुकेगा नहीं. इस गिरोह ने ब्रिटेन की संपत्ति की 7.8 करोड़ पौंड से अधिक राशि हड़पी और उनसे राशि वसूलने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है.’

अगले महीने होग सचा का ऐलान
इस सप्ताह संपन्न हुई सुनवाई में मामले में सह आरोपी दुबई के 58 वर्षीय मोहम्मद जफर अली को भी साजिश रचने और धन शोधन का दोषी करार दिया गया है.

इस मामले में आरिफ और अली को अगले महीने सजा सुनाई जाएगी.

(इनपुट - एजेंसी)

ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले ताज़ा ख़बर अभी पढ़ें सिर्फ़ Zee News Hindi पर| आज की ताजा ख़बर, लाइव न्यूज अपडेट, सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली सबसे भरोसेमंद हिंदी न्यूज़ वेबसाइट Zee News हिंदी|

Trending news