खालिदा जिया के बेटे को धन शोधन मामले में सात साल की सजा
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खालिदा जिया के बेटे को धन शोधन मामले में सात साल की सजा

बांग्लादेश की विपक्षी नेता और पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बड़े बेटे को करीब 25 लाख अमरीकी डालर के धन शोधन मामले में आज सात वर्ष की जेल की सजा सुनाई गई है। उच्च न्यायालय ने निचली अदालत के उस फैसले को बदल दिया जिसमें 48 वर्षीय तारिक रहमान को धन शोधन के मामले में बरी कर दिया गया था।

फाइल फोटो

ढाका: बांग्लादेश की विपक्षी नेता और पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बड़े बेटे को करीब 25 लाख अमरीकी डालर के धन शोधन मामले में आज सात वर्ष की जेल की सजा सुनाई गई है। उच्च न्यायालय ने निचली अदालत के उस फैसले को बदल दिया जिसमें 48 वर्षीय तारिक रहमान को धन शोधन के मामले में बरी कर दिया गया था।

उच्च न्यायालय की दो सदस्यीय पीठ ने बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष, तारिक रहमान को 2003 से 2007 के बीच में धन शाधन करने के मामले में सजा सुनाई है।

फैसले के बाद अदालत के एक अधिकारी ने संवाददाताओं से कहा, ‘उसे (रहमान) उसकी अनुपस्थिति में सजा सुनाई गई है क्योंकि समन भेजे जाने के बाद भी वह अदालत में उपस्थित नहीं हुआ।...इससे पहले अदालत ने उसे भगोड़ा घोषित किया था।’’ 2007 से लंदन में रह रहे रहमान पर धन शोधन अधिनियम के तहत आरोप लगाया गया था। अदालत ने उस पर 20 करोड़ टका का जुर्माना भी लगाया है।

एक आश्चर्यजनक फैसले में, ढाका की एक अदालत ने 17 नंवबर, 2013 में रहमान को भ्रष्टाचार के आरोप से बरी कर दिया था लेकिन इसी मामले में उसके दोस्त और व्यापारी भागीदार गयासुद्दीन अल मामुन को सात साल के कारावास की सजा और 40 करोड़ टका का जुर्माना लगाया था। उच्च न्यायालय ने मामुन की सजा को बरकरार रखा है लेकिन उसकी जुर्माना राशि को घटाकर 20 करोड़ टका कर दिया है। 

 

 

    

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