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इस्लामाबाद : पाकिस्तान की एक अदालत ने साल 2008 में मुंबई हमले के मास्टरमाइंड जकीउर रहमान लखवी की जमानत रद्द किये जाने संबंधी सरकार की याचिका पर सुनवाई स्थगित कर दी है। जज के छुट्टी होने पर सुनवाई टाली गयी।
अभियोजन प्रमुख चौधरी अजहर ने बताया, ‘इस्लामाबाद हाईकोर्ट में लखवी की जमानत रद्द करने संबंधी सरकार की याचिका पर सुनवाई आज नहीं हो सकी क्योंकि जज छुट्टी पर हैं।’ अदालत सुनवाई की अगली तारीख तय करेगा। लखवी के वकील की अनुपस्थिति के कारण 17 मार्च को पिछली सुनवाई पर भी कोई कार्यवाही नहीं हो पायी थी।
18 दिसम्बर 2014 को इस्लामाबाद के आतंक रोधी अदालत ने लखवी को जमानत दे दी थी लेकिन लोक व्यवस्था बनाये रखने संबंधी आदेश के तहत अगले ही दिन उसे हिरासत में ले लिया गया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने कमजोर कानूनी आधार के चलते लखवी की हिरासत निलंबित कर दी थी।
रावलपिंडी की अदियाला जेल से रिहा होने से ठीक पहले लखवी को 2009 में अफगान नागरिक के अपहरण के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। उसे इस मामले में भी जमानत मिल गयी। बाद में सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी जिसने आदेश को निलंबित कर दिया। लखवी ने फिर हिरासत को चुनौती दी और 13 मार्च को कोर्ट से उसे राहत मिली।