Old Car Ban in Delhi: दिल्ली सरकार (Delhi Government) ने फिर से बीएस-3 पेट्रोल और बीएस-4 डीजल वाहनों पर प्रतिबंध लगा दिया है. इस संबंध में सोमवार को आदेश जारी किया गया है. इस नियम का उल्लंघन करने पर वाहन चालक पर 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा. यह प्रतिबंध नौ दिसंबर तक शहर में लागू रहेगा. अगर स्थितियां ठीक रहती हैं, तभी यह प्रतिबंध हटाया जाएगा. सरकार ने प्रदूषण कम करने के लिए ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के तीसरे चरण के तहत यह प्रतिबंध लगाया है. 


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परिवहन विभाग द्वारा जारी एक आदेश के अनुसार, ‘‘संशोधित GRAP के तीसरे चरण और मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 115 के तहत उपलब्ध कराए गए निर्देशों के अनुसार यह आदेश दिया जाता है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में तत्काल प्रभाव से 9 दिसंबर तक या जीआरएपी के चरण में संशोधन होने तक बीएस-3 पेट्रोल और बीएस-4 डीजल चार पहिया वाहनों पर पाबंदियां होंगी.’’


आपात सेवाओं तथा सरकार या चुनावी कार्य में लगे वाहनों को छूट दी जाएगी. आदेश में कहा गया है, ‘‘अगर कोई भी बीएस-3 पेट्रोल और बीएस-4 डीजल एलएमवी चार पहिया वाहन सड़कों पर दौड़ते पाया गया तो मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 194 के तहत 20,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा.’’ दिल्ली में चार नवंबर के बाद से प्रदूषण का स्तर ‘गंभीर’ श्रेणी में पहुंच गया है. चार नवंबर को एक्यूआई 447 था.


5800 से ज्यादा चालान कटे
बता दें कि पिछले महीने भी इस तरह के नियम दिल्ली में लागू थे और पुलिस ने जमकर चालान काटे थे. दिल्ली पुलिस ने 11 नवंबर की सुबह तक उल्लंघन के लिए 5,882 चालान जारी किए थे.



(भाषा इनपुट के साथ)


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