Diesel कारों पर बड़ा फैसला, दिल्ली में 1 अक्टूबर से बैन हो सकती हैं BS4 डीजल गाड़ियां
Diesel car ban in delhi: अगर आपके पास बीएस4 डीजल कार है, तो हो सकता है 1 अक्टूबर से आप इसे दिल्ली-एनसीआर में न चला पाएं. 1 अक्टूबर से शहर में एक नई पॉलिसी लागू हो सकती है, जिसमें इन गाड़ियों के बैन की बात कही गई है.
BS4 diesel cars ban: दिल्ली एनसीआर में डीजल गाड़ी चलाने वालों के लिए बड़ी खबर है. अगर आपके पास बीएस4 डीजल कार है, तो हो सकता है 1 अक्टूबर से आप इसे दिल्ली-एनसीआर में न चला पाएं. दरअसल, राष्ट्रीय राजधानी में एयर पॉलुशन 450 AQI से ज्यादा होने की स्थिति में यह फैसला लिया जा सकता है. दरअसल, दिल्ली एनसीआर में त्योहारी सीजन पर खेत में पराली जलाने और दिवाली की आतिशबाजी के चलते काफी धुंध हो जाती है. इसपर काबू पाने के लिए एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमिशन (CAQM) द्वारा तैयार की गई एक नई पॉलिसी त्योहारी सीजन से पहले लागू हो जाएगी.
पॉलिसी के तहत, यदि एयर पॉलुशन 450 AQI से ज्यादा होता है, तो वायु प्रदूषण को कंट्रोल में लाने के लिए शहर में डीजल बीएस 4 कारों पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा. इसके अलावा आप बीएस-3 वाले पेट्रोल वाहन भी नहीं चला सकेंगे. हालांकि आवश्यक सेवाओं में इस्तेमाल हो रहे वाहनों को इस प्रतिबंध से छूट रहेगी.
पॉलिसी में कहा गया है, "दिल्ली-एनसीआर में राज्य सरकारें स्टेज 3 के तहत बीएस 3 पेट्रोल और बीएस 4 डीजल हल्के मोटर वाहनों (चार पहिया वाहनों) पर प्रतिबंध लगा सकती हैं.," पर्यावरण और वन मंत्रालय के मुताबिक, वायु प्रदूषण के स्टेज 3 तब कहा जाएगा जब एक्यूआई 401 और 450 के बीच रहता है। जबकि एक्यूआई 450 के निशान को पार करने पर स्टेज 4 कहलाएगा.
पॉलिसी में यह भी कहा गया है कि दिल्ली-एनसीआर में स्थित पेट्रोल पंपो को उन वाहनों को ईंधन देने की अनुमति नहीं होगी जिनके पास 1 जनवरी, 2023 से वैध प्रदूषण-अंडर-चेक सर्टिफिकेट नहीं है.
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