Driving Without DL: बिना ड्राइविंग लाइसेंस यानी डीएल के वाहन चलाना यातायात नियमों के खिलाफ है और यह अपराध माना जाता है. ऐसा करने पर ट्रैफिक पुलिस किसी भी व्यक्ति का चालान काट सकती है. हालांकि, कई बार ऐसा हो जाता है कि आपका ड्राइविंग लाइसेंस तो बना हुआ होता है लेकिन आप जब वाहन लेकर सड़क पर निकलते हैं तो ड्राइविंग लाइसेंस का अपने साथ लाना भूल जाते हैं और फिर जब पुलिस आपको रोककर ड्राइविंग लाइसेंस दिखाने के लिए कहती है तो आप वह दिखा नहीं पाते हैं. ऐसी स्थिति में भी चालान कट जाता है. बिना ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलाने पर 5 हजार रुपये तक का चालान है. लेकिन, अगर आप चाहते हैं कि आप बिना डीएल की टेंशन के कहीं भी गाड़ी दौड़ाएं तो इसके लिए आपको दो बातों का ख्याल रखना होगा और आप ऐसा कर पाएंगे.


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सबसे पहली बात तो यही है कि कहीं भी गाड़ी दौड़ाने का मतलब उन जगहों से है, जहां गाड़ी चलाई जा सकती है और जहां गाड़ी चलाने की अनुमति है. तो पहली बात तो यह ध्यान में रखनी है. इसके अलावा, दूसरी बात यह ध्यान में रखनी है कि अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो गाड़ी चलाना अपराध माना जाएगा लेकिन अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस बना हुआ है और आप ड्राइव करते समय उसे अपने साथ लाना भूल जाते हैं, तो सरकार ने ऐसी स्थिति में चालान से बचने की व्यवस्था कर रखी है. आपको इसके बारे में पता होना चाहिए.


दरअसल, सरकार की एक मोबाइल ऐप है, जिसका नाम डिजिलॉकर है. आप अपने ड्राइविंग लाइसेंस को डिजिलॉकर में अपलोड कर सकते हैं, यहां आपके ड्राइविंग लाइसेंस की सॉफ्ट कॉपी सेव हो जाएगी और जहां भी आप अपने मोबाइल के साथ जाएंगे यह भी आपके साथ जाएगी. ऐसे में अगर कभी पुलिस आपको रोकती है तो आप आसानी से फोन में ड्राइविंग लाइसेंस दिखा सकते हैं. बता दें कि डिजिलॉकर एक सरकारी ऐप है, जिसे इसी उद्देश्य से तैयार किया है कि भारतीय नागरिक पेपरलेस तरीके से अपने जरूरी डॉक्यूमेंट अपने साथ रख सकें.


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