Apply Driving Licence Online: बिना ड्राइविंग लाइसेंस के मोटर वाहन (कुछ वाहनों को छोड़कर) चलाना गैर-कानूनी माना जाता है, यानी ऐसा करने की अनुमति नहीं है. अगर कोई शख्स बिना ड्राइविंग लाइसेंस के मोटर वाहन चलाता हुआ पकड़ा जाता है तो उस पर कार्रवाई की जाती है क्योंकि यह यातायात नियमों का उल्लंघन होता है. इसके लिए यातायात पुलिस चालान काट सकती है. इसीलिए, अगर मोटर वाहन चलाना है तो आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस जरूर होना चाहिए. अगर आपने अभी तक ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनवाया है तो बनवा लें. पहले आपको लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस (जो 6 महीने के लिए वैलिड होता है) बनवाना पड़ेगा क्योंकि सीधे परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनता है. परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस से पहले लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस बनता है. इसके बाद ही परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई किया जा सकता है. लर्नर लाइसेंस बनने के एक महीने के बाद परमानेंट लाइसेंस अप्लाई हो सकता है.


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लर्नर लाइसेंस अप्लाई करने के ऑनलाइन और ऑफलाइन, दोनों तरीके हैं. दोनों तरह से इसे अप्लाई किया जा सकता है. चलिए, आपको लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई करने का ऑनलाइन तरीका बताते हैं. लेकिन, यहां आपको यह पता होना चाहिए कि फिलहाल सिर्फ कुछ ही राज्यों में लर्नर लाइसेंस बनवाने की प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन है जबकि कुछ राज्यों में अभी ऐसा नहीं है. जिन राज्यों में लर्नर लाइसेंस बनवाने की प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन है, उनमें इसके लिए RTO जाने की जरूरत नहीं होती है. वहीं, बाकी राज्यों में एक बार टेस्ट देने के लिए आरटीओ जाने की जरूरत पड़ती है.


लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई करने का ऑनलाइन तरीका


-- पहले https://parivahan.gov.in/parivahan/ वेबसाइट पर जाएं.
-- ऑनलाइन सर्विस में जाकर Driving Licence Related Services को चुनें.
-- अपना राज्य चुनें.
-- लर्नर लाइसेंस आवेदन पर क्लिक करें.
-- आवेदन फॉर्म भरें.
-- जरूरी डॉक्यूमेंट अपलोड करें.
-- लर्नर लाइसेंस की फीस भरें.
-- टेस्ट के लिए तारीख चुनें.
-- यह करते हुए ध्यान रखें कि दिल्ली और उत्तर प्रदेश जैसे कुछ राज्यों में टेस्ट ऑनलाइन हो जाता है, तो ऑनलाइन टेस्ट का विकल्प चुन लें.


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