Fact Check On Insurance Claim: हमारे बीच बहुत सारी गलत जानकारियां फैल रही हैं, जिनसे बचने की जरूरत है. अगर कोई ऐसी जानकारी सामने आए, जिस पर आपको संदेह हो तो उसे क्रॉस वेरीफाई जरूर करें ताकि आप स्पष्ट तरीके से समझ पाए कि आखिर वह जानकारी सही है या गलत. इन दिनों एक मैसेज वायरल हो रहा है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि एक्सीडेंट के दौरान अगर किसी वाहन का पॉल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं है तो इंश्योरेंस क्लेम नहीं लिया जा सकेगा. मैसेज में दावा किया जा रहा है कि इस संबंध में नए नियम बने हैं, जो IRDA ने पेश किए और बाद में सुप्रीम कोर्ट से उन्हें अप्रूवल मिला. लेकिन, यह दावा सही नहीं है.


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पीआईबी यानी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की फैक्ट चेकिंग विंग ने इस वायरल मैसेज में किए गए दावे की पड़ताल की तो सच सामने आ गया. पता चला कि यह मैसेज फेक है. इसमें जो भी दावे किए गए हैं, उनमें कोई सच्चाई नहीं है. ऐसे में अगर यह मैसेज आपके पास भी आया हो तो आपको इस पर बिल्कुल गौर करने की जरूरत नहीं है. 


PIB Fact Check ने एक ट्वीट में लिखा, "दावा किया जा रहा है कि अगर वाहन का वैलिड PUC नहीं है, तो एक्सीडेंट क्लेम को स्वीकार नहीं किया जाएगा. यह दावा फेक (फर्जी) है." ट्वीट में आगे लिखा गया, "मोटर बीमा पॉलिसी के तहत दुर्घटना बीमा दावा करने के लिए वैध पीयूसी प्रमाणपत्र रखना अनिवार्य नहीं है."



बता दें कि पीआईबी फैक्ट चेक बिंग सरकार, सरकारी योजनाओं, नियमों आदि से जुड़ी वायरल जानकारियों का फैक्ट चेक करती है और सच्चाई को सबसे सामने पेश करती है. अगर आपको किसी जानकारी पर संदेह है तो आप भी PIB फैक्ट चेक विंग से संपर्क कर सकते हैं. इसके लिए आप +918799711259/socialmedia@pib.gov.in पर वह जानकारी साझा कर सकते हैं, जिसका आपको फैक्ट चेक कराना है.


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