Rules For Kissing Inside Car: ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं, जहां कार में किस (Kiss) करने आदि को लेकर पुलिस ने कपल्स (Couples) को गिरफ्तार किया है. लेकिन, क्या वाकई कार में किस करना अपराध है? बहुत से लोगों के मन में यह सवाल हो सकता है. इसीलिए, चलिए इससे जुड़े नियम के बारे में बताते हैं. दरअसल, कार में किस करने या न करने को लेकर कोई सीधा कानून नहीं है. लेकिन, आईपीसी की धारा 294 के हवाले से अपना विवेक इस्तेमाल करके इसे समझा जा सकता है.


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क्या कहती है आईपीसी की धारा 294?


अगर मोटे-मोटे तौर पर देखा जाए तो भारतीय दंड संहिता की धारा 294 के अनुसार, यदि कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक जगह पर किसी भी तरह की अश्लील हरकत या गंदा काम करता है, जिसे वहां पर मौजूद लोगों द्वारा अश्लील माना जाता है, तो इसे भारतीय दंड संहिता की धारा 294 के तहत अपराध माना जाएगा. इसके लिए वह व्यक्ति (जो अश्लील हरकत कर रहा है) दंड का हकदार होगा. उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 294 के प्रावधानों के अनुसार दंड दिया जाएगा. 


हालांकि, यह जमानती धारा है. यानी, गिरफ्तार हुए अपराधी को जमानत पर रिहा किया जा सकता है. भारतीय दंड संहिता की धारा 294 सार्वजानिक स्थानों पर अश्लील कामों के अपराध को परिभाषित करने के साथ-साथ सजा को भी निर्धारित करती है. इसके तहत दोषी को साधारण कारावास की सजा हो सकती है, जो 3 महीने तक की हो सकती है. इस अपराध में आर्थिक दंड का भी प्रावधान है, जो न्यायालय मामले की गंभीरता और आरोपी के इतिहास को ध्यान में रखते हुए निर्धारित कर सकता है. 


दिल्ली हाई कोर्ट के वकील आनंद कटियार ने कहा कि 'अगर कार पब्लिक प्लेस में है और आस-पास लोग हैं, तब कोई कार में किस करता है, जिससे लोग चिढ़ जाएं और वह उसे अश्लील मानें, तो यह आईपीसी की धारा 294 के तहत अपराध की कैटेगरी में आ सकता है. लेकिन, उसके बाद भी कई अन्य फैक्टर रह जाते हैं, जिन्हें ध्यान में रखना होता है.'


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