नई दिल्लीः महाराष्ट्र सरकार ने बदला हुआ मोटर व्हीकल एक्ट 2019 राज्य में लागू कर दिया है जिसके बाद ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करना बहुत महंगा पड़ने वाला है. राज्य सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी करते हुए 2019 एक्ट में बदलावों की घोषणा की है और ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर चालान की राशि बढ़ाने की जानकारी भी दी है. PTI से बातचीत के दौरान राज्य के ट्रांसपोर्ट मंत्री अविनाश ढाकणे ने कहा कि चालान की रकम बढ़ाने से दुर्घटनाओं की संख्या कम होगी और यात्रियों में अनुशासन बना रहेगा.


चालान और उनकी राशि


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1. एंबुलेंस को रास्ता ना देने पर 10,000 रुपये का चालान


2. वाहन में अमान्य बदलाव करने पर 1,000 रुपये का चालान


3. बिना इंश्योरेंस के वाहन चलाने पर 2,000 रुपये का चालान


4. राज्य परिवहन की बस में बिना टिकट यात्रा पर 500 रुपये का चालान


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5. ड्राइविंग लाइसेंस के बिना वाहन चलाने पर 5,000 रुपये का चालान और इतना ही चालान वाहन मालिक पर किया जाएगा जिसने अपने वाहन के उपयोग की अनुमति दी है.


6. नंबर प्लेट या रजिस्ट्रेशन प्लेट पर कुछ भी गलत मिलने, बिना रिफ्लैक्टर और टेललैंप्स पर 1,000 रुपये का चालान.


7. इन सभी नियमों के उल्लंघन पर चालान के अलावा 500 रुपए पहली बार और 1,500 रुपये दूसरी और तीसरी बार नियम तोड़ने पर वसूले जाएंगे.