Old petrol and diesel cars: दिल्ली-एनसीआर (Delhi NCR) इलाके में प्रदूषण को देखते हुए करीब कई साल पहले 10 साल से पुराने डीजल वाहनों और 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहनों पर बैन लगा दिया गया था. यह बैन नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने लगाया था. इस नियम का मतलब है कि अगर आपके पास 10 साल से पुरानी डीजल कार है या 15 साल से पुरानी पेट्रोल कार है, तो उसका इस्तेमाल आप दिल्ली-एनसीआर इलाके में नहीं कर सकते. इस समय सोशल मीडिया पर एक पोस्ट तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें दावा किया जा रहा है कि NGT ने दिल्ली-एनसीआर में पुराने वाहनों पर इस प्रतिबंध को हटा लिया है. 


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इसमें कहा गया कि मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे (MoRTH) की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया और 10 साल से पुरानी डीजल कारों और 15 साल से पुराने पेट्रोल कारों से इस बयान को हटाया गया. इसके अलावा यह भी दावा किया गया कि अब आप 5000 रुपये की फीस देकर रजिस्ट्रेशन रिन्यू करा सकते हैं. 


कब आया था फैसला?
बता दें कि नवंबर, 2014 में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने इस आदेश को जारी किया था. इसका उद्देश्य प्रदूषण को कम करने के लिए दिल्ली-एनसीआर में पुराने वाहनों को हटाना था. 7 अप्रैल, 2015 के एक आदेश में यह भी निर्देश दिया गया था कि 10 साल से अधिक पुराने सभी डीजल वाहनों को शहर की सड़कों पर चलने की अनुमति नहीं दी जाएगी.



सरकार ने बताई सच्चाई
अब सोशल मीडिया पर किए जा रहे दावे को लेकर MoRTH ने स्पष्टीकरण जारी किया है. मंत्रालय ने कहा कि यह फर्जी खबर है. अपने ट्वीट में MoRTH ने लिखा,  "सोशल मीडिया में एक फर्जी खबर चल रही है जिसमें दावा किया गया है कि MoRTH ने दिल्ली एनसीआर में वाहनों (डीजल के लिए 10 वर्ष और पेट्रोल के लिए 15 वर्ष पुराने) पर एनजीटी द्वारा लगाए गए प्रतिबंध को हटाने की अधिसूचना जारी की है." इसने कहा, "MoRTH स्पष्ट करना चाहता है कि एनजीटी द्वारा लगाया गया प्रतिबंध बरकरार अभी भी लागू है।" 


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